रिजर्व बैंक ने सख्त किए नियम, ATM में कैश ना होने पर बैंकों को देना होगा जुर्माना
मुंबई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) एटीएम (ऑटोमेटेड टेलर मशीन) में कैश खत्म जाने पर बैंकों पर जुर्माना लगाएगा। ये नई व्यवस्था इसी साल एक अक्टूबर से शुरू होगी। आरबीआई ने एटीएम में कैश उपलब्ध नहीं होने की वजह से लोगों को होने वाली असुविधा के मद्देनजर यह कदम उठाया है। रिजर्व बैंक ने मंगलवार देर रात यह सर्कुलर जारी किया।
आरबीआई द्वारा जारी सर्कुलर के मुताबिक किसी एक महीने में एटीएम में 10 घंटे से ज्यादा समय तक नकदी नहीं रहने पर संबंधित बैंकों पर यह जुर्माना लगाएगा। नए नियम के मुताबिक एटीएम में समय पर पैसा नहीं डालने वाले संबंधित बैंकों पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। रिजर्व बैंक ने जारी एक सर्कुलर में कहा कि एटीएम में नकदी नहीं डालने को लेकर जुर्माना लगाने की व्यवस्था का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि लोगों की सुविधा के लिए इन मशीनों में पर्याप्त धन उपलब्ध हो।
एटीएम के व्यापक नेटवर्क -
उल्लेखनीय है कि आरबीआई को नोट जारी करने की जिम्मेदारी मिली हुई है। वहीं, बैंक अपनी शाखाओं और एटीएम के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से जनता को पैसे उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी निभाते हैं। रिजर्व बैंक के मुताबिक यह निर्णय इसीलिए किया गया कि बैंक या व्हाइटलेबल एटीएम परिचालक एटीएम में नकदी की उपलब्धता को लेकर अपनी प्रणाली को मजबूत बनाएंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि मशीन में नकदी समय पर डाली जाए, ताकि लोगों को परेशानी नहीं हो। देशभर में विभिन्न बैंकों के जून, 2021 के अंत तक 2,13,766 एटीएम थे।