पुरानी कार बेचने-खरीदने के लिए सरकार ला रही नया नियम, ग्राहकों को होगा लाभ
पुरानी कार बेचने के लिए डीलरों को सड़क परिवहन मंत्रालय से लेना होगा एनओसी
नईदिल्ली। सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदने वालों के लिए अच्छी खबर आई है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय एक ऐसा नियम ला रहा है, जिसकी मदद से अब डीलर और पंजीकृत गाड़ी की पहचान आसान होगी। इसके साथ ही फर्जी तरीके से सेकेंड हैंड कार की खरीद और बिक्री पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी। नए नियम एक अप्रैल, 2023 से प्रभाव में आएंगे।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने बुधवार को जारी एक बयान में कहा कि किसी भी डीलर की प्रामाणिकता की पहचान करने की खातिर पंजीकृत वाहनों के डीलरों के लिए अधिकार प्रमाणपत्र पेश किया जाएगा। मंत्रालय के इस कदम से व्यापार करने में आसानी होगी और पारदर्शिता को बढ़ावा मिलेगा। मंत्रालय की ओर से 22 दिसंबर को इससे संबंधित अधिसूचना जारी की गई है। मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक पुरानी कारों के बाजार को एक व्यापक नियामक पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम, 1989 के अध्याय तीन में संशोधन किया गया है। इस अधिसूचना के मुताबिक पंजीकृत मालिक और डीलर के बीच वाहन की डिलीवरी की सूचना देने की प्रक्रिया विस्तृत की गई है। साथ ही पंजीकृत वाहनों के कब्जे वाले डीलर की शक्तियों और जिम्मेदारियों को भी स्पष्ट किया गया है।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की इस अधिसूचना में डीलरों को अपने कब्जे वाले मोटर वाहनों के लिए पंजीयन प्रमाणपत्र के नवीकरण, फिटनेस प्रमाणपत्र के नवीकरण, डुप्लीकेट पंजीकरण प्रमाण पत्र, एनओसी, स्वामित्व के हस्तांतरण के लिए आवेदन करने का अधिकार दिया गया है।दरअसल, भारत में पुरानी कारों का बाजार धीरे-धीरे पैर जमाता जा रहा है। पिछले कुछ साल में पुराने वाहनों की खरीद-बिक्री करने वाले ऑनलाइन मार्केटप्लेस शुरू होने से इस बाजार को और बढ़ावा मिला है।