नई दिल्ली। यदि आपने अभी तक आकलन वर्ष 2018-19 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) दाखिल नहीं किया है तो अब भी आपके पास मौका है। आप रविवार यानी 31 मार्च को भी आईटीआर दाखिल कर सकते हैं। लेकिन आपने यह मौका भी गंवा दिया तो कुछ विशेष परिस्थिति में आप पर जुर्माना लगने के साथ-साथ मुकदमा भी चल सकता है।
31 मार्च के बाद नहीं होगा आपके पास मौका
आयकर विभाग के अनुसार आईटीआर दाखिल न करने या गलत तरीके से इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने पर जुर्माना और मुकदमा भी चलाया जा सकता है। आकलन वर्ष 2018-19 के लिए आईटीआर 31 मार्च के बाद दायर नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा किसी भी रिफंड को इस तरह के आयकर निर्धारणकर्ता के बैंक अकाउंट में सीधे सामान्य प्रक्रिया के अनुसार जमा किया जाएगा।