अब कारोबारी 30 सितंबर तक जमा कर सकेंगे जीएसटी, कैट ने किया स्‍वागत

Update: 2020-05-06 13:54 GMT

नई दिल्‍ली। कोविड-19 की महामारी और देशव्‍यापी लॉकडाउन के बीच सरकार ने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) का सालाना रिटर्न दाखिल करने की तारीख को बढ़ा दिया है। सरकार ने करोबारियों को राहत देते हुए जीएसटी का सालाना रिटर्न दाखिल करने की तारीख 30 सितंबर तक के लिए बढ़ा दी है। अब कारोबारी वित्‍त वर्ष 2018-19 के लिए जीएसटी रिटर्न 30 सितम्बर तक भर कर सकते हैं।

कैट ने बुधवार को सरकार के इस कदम का स्‍वागत किया है। साथ ही व्‍यापारियों के लिए राहत पैकेज देने की अपनी मांग को एक बार फिर दोहराया। कैट राष्‍ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि सरकार खुदरा करोबारियों के लिए राहत देने पर विचार करे। गौरतलब है कि इससे पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मार्च महीने का जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 5 मई तक बढ़ाई थी।

गौरतलब है कि 5 मई को जारी की गई अधिसूचना में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क (सीबीआईसी) ने पंजीकृत व्यक्तियों को 21 अप्रैल से लेकर 30 जून के बीच इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड के माध्यम से सत्यापित जीएसटीआर-3बी को प्रस्तुत करने की अनुमति दी है।

उल्‍लेखनीय है कि सरकार ने व्‍यापारियों की मांग को देखते हुए जीएसटी भरने की आख़िरी तारीख आगे बढ़ाया है। सरकार के सूत्रों के मुताबिक किसी सेक्टर को पूरा टैक्स माफ करने से क्रेडिट चेन में दिक्कत आएगी और समस्याएं भी बढ़ेंगी। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक लॉकडाउन से प्रभावित सेक्टर्स को राहत पैकेज देने की मांग पर केंद्र सरकार विचार कर रही है। 

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