राहत भरी खबर : PAN-AADHAR लिंक की अवधि बढ़ी, जानिए क्या है प्रक्रिया

सीबीडीटी ने पैन-आधार लिंक करने की तारीख तीन महीने बढ़ाई

Update: 2023-03-28 11:25 GMT

नईदिल्ली। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने (स्थाई खाता संख्या) पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की समय-सीमा को तीन महीने बढ़ाकर 30 जून कर दी है। वित्त मंत्रालय ने मंगलवार को जारी एक बयान में यह जानकारी दी है।

सीबीडीटी के मुताबिक करदाताओं को राहत देने के लिए पैन कार्ड के साथ आधार को लिंक करने की समय-सीमा को 31 मार्च से बढ़ाकर 30 जून, 2023 कर दिया गया है। इससे पहले भी पैन-आधार लिंक करने की आखिरी तारीख दो बार बढ़ाई जा चुकी है। पहली बार इसे 30 जून, 2022 तक बढ़ाया गया, जिसके बाद बढ़ाकर 31 मार्च, 2023 कर दिया गया था।बयान के मुताबिक आयकर कानून 1961 के तहत एक जुलाई, 2017 तक जिस भी व्यक्ति को पैन कार्ड जारी किया गया है। उसे अपने आधार के साथ पैन को लिंक करना अनिवार्य है। सरकार ने एक अप्रैल, 2022 से पैन-आधार लिंक करने की फीस 500 रुपये रखी थी, जिसे एक जुलाई 2022 से बढ़ाकर 1,000 रुपये कर दिया है। इससे पहले तय फीस का भुगतान कर 31 मार्च, 2023 तक पैन को आधार नंबर से जोड़ना था, जिसे तीन महीने और बढ़ा दिया गया है।

ऐसे करें लिंक - 

  • पैन कार्ड को आधार से लिंक करने के लिए सबसे पहले आयकर की आधिकारिक वेबसाइट https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ पर विजिट करें 
  • वेबसाइट खुलने के बाद आप लिंक आधार के ऑप्शन को सेलेक्ट करें 
  • इसके बाद आप अपना पैन और आधार नंबर दर्ज करें। 
  • अगले चरण में वैलिडेट के विकल्प का चयन करें।
  • यदि आपका पैन-आधार लिंक नहीं तो आप Continue To Pay Through E-Pay Tax के विकल्प का चयन करें।  


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