अनिल अंबानी की रिलायंस इंफ़्रा को सुप्रीम कोर्ट से राहत, DMRC चुकाएगी 2800 करोड़
नईदिल्ली। सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डीएमआरसी) को झटका लगा है।डीएमआरसी को उद्योगपति अनिल अंबानी के रिलायंस इंफ्रा को ब्याज समेत 2800 करोड़ रुपये चुकाने होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में आया आर्बिट्रेशन अवार्ड को बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से अनिल अंबानी ग्रुप को बड़ी राहत मिली है।
डीएमआरसी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दिल्ली हाई कोर्ट के सिंगल जज के फैसले को चुनौती दी थी। हाई कोर्ट ने 7 जून, 2017 को आदेश दिया था कि डीएमआरसी डीएएमईपीएल को साठ करोड़ रुपये का भुगतान करे। डीएएमईपीएल रिलायंस इंफ्रा की सब्सिडियरी कंपनी है। डीएमआरसी ने अपनी याचिका में कहा था कि सिंगल बेंच का ये फैसला अंतिम नहीं है और ये अवार्ड का एक हिस्सा भर है।