टैक्स बचत निवेश और भुगतान की डेडलाइन 31 जुलाई तक बढ़ी
वित्त वर्ष 2019-20 के लिए समय-सीमा बढ़ा दिया
आयकर विभाग ने डेडलाइन 31 जुलाई तक बढ़ाई
नई दिल्ली। आयकर विभाग ने कोविड-19 की महामारी के बीच आयकरदाताओं को राहत बड़ी राहत दी है। विभाग ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए कर बचत निवेश और भुगतान की समय-सीमा को 31 जुलाई तक बढ़ा दिया है। आयकर विभाग ने गुरुवार को ट्वीट कर ये जानकारी दी है।
आयकर विभाग ने अपने ट्वीट में लिखा है कि हमने समय-सीमा को और बढ़ा दिया है। अब वित्त वर्ष 2019-20 के लिए कर बचत निवेश और भुगतान 31 जुलाई, 2020 तक किया जा सकता है। बता दें कि पहले ये समय-सीमा जून 30, 2020 था, जिसे आयकर विभाग ने बढ़ाया है।
उल्लेखनीय है कि वित्त वर्ष 2019-20 और आकलन वर्ष 2020-21 के लिए व्यक्तिगत आयकर रिटर्न और अन्य रिटर्न दाखिल करने की समय-सीमा (डेडलाइन) को पहले ही वित्त मंत्री सीतारमण ने कोविड-10 की महामारी और देशव्यापी लॉकडाउन की वजह से 31 जुलाई से बढ़ाकर 30 नवंबर, 2020 तक करने की घोषणा की थी, जिसकी अधिसूचना पहले ही सीबीडीटी ने जारी कर दी थी।
इसके अलावा वित्त मंत्रालय ने सैलरी को छोड़कर दूसरे तरह के भुगतान पर टीडीएस, टीसीएस की दर 31 मार्च, 2021 तक 25 फीसदी कम पहले ही कर दी है। इससे इकाईयों के हाथ में खर्च करने को 50 हजार करोड़ रुपये की राशि आएगी।