वित्तीय धोखाधड़ी मामले में नियोमैक्स की 207 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त

पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत तमिलनाडु में विभिन्न स्थानों पर 207 करोड़ रुपये के बाजार मूल्य वाली अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से जब्त किया गया है।

Update: 2023-12-18 07:52 GMT

नई दिल्ली । प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मदुरै स्थित नियोमैक्स समूह की कंपनियों के 207 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को जब्त किया है। जांच एजेंसी ने समूह के खिलाफ यह कार्रवाई वित्तीय धोखाधड़ी के एक मामले में धन-शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत की है। ईडी ने सोमवार को एक्स पोस्ट पर जारी एक बयान में बताया कि मदुरै स्थित नियोमैक्स समूह की कंपनियों द्वारा की गई वित्तीय धोखाधड़ी के एक मामले में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत तमिलनाडु में विभिन्न स्थानों पर 207 करोड़ रुपये के बाजार मूल्य वाली अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से जब्त किया गया है।

प्रवर्तन निदेशालय ने तमिलनाडु पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) द्वारा दर्ज एक प्राथमिकी के आधार पर यह कार्रवाई की है। जांच एजेंसी के मुताबिक नियोमैक्स समूह की कंपनियों ने कथित तौर पर 12-30 फीसदी ब्याज के साथ उच्च रिटर्न का वादा करके कई निवेशकों को विभिन्न परियोजनाओं (प्लॉट विकास) में लाखों रुपये जमा कराकर धोखा दिया है। ईडी ने कहा कि नियोमैक्स प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड समूह ने अपराध से अर्जित आय को छुपाने के लिए अपने बही-खातों में ‘हेर-फेर’ किया है। केंद्रीय जांच एजेंसी के मुताबिक समूह के लेखा परीक्षक ने अपने बयान में यह स्वीकार किया है।

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