Supreme Court: दिल्ली-NCR से हटी ग्रैप 4 की पाबंदियां, सुप्रीम कोर्ट का आया बड़ा आदेश

Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला सुनाते हुए दिल्ली एनसीआर से ग्रैप 4 की पाबंदियों को हटा दिया है।

Update: 2024-12-05 13:19 GMT

Supreme Court: दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण को लेकर राहत भरी खबर आई है। आज सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने एनसीआर से ग्रैप 4 हटाने का आदेश दिया है। आज कोर्ट में एएसजी ने ब्रीफ नोट पेश किया था जिसको पढ़ने के बाद बाद सुप्रीम कोर्ट ने ग्रैप 4 को हटाने का आदेश दे दिया। बता दें कि आज कोर्ट में ग्रैप के सवाल पूछने पर एएसजी ने ब्रीफ नोट दिया था। जिसमे AQI स्तर का भी ब्यौरा दिया गया था। आज एएसजी ने ब्रीफ नोट पेश करते हुए बताया कि दिल्ली में प्रदूषण का स्तर कम हो गया है। ऐसे में हम ग्रैप तय करने का जिम्मा CAQM पर छोड़ते हैं। हालांकी उचित यहीं होगा कि ग्रैप-2 के स्तर से नीचे आयोग नहीं जाए। 

दिल्ली में प्रदूषण से था बुरा हाल 

दिल्ली में पिछले महीने प्रदूषण से इतना ज्यादा बुरा हाल था कि लोगों को सांस लेने में काफी  दिक्कत होती थी। जिससे निपटने के लिए सरकार ने कई जतन किये लेकिन वो उससे निपट नहीं पाए अंत में मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा जिसके बाद कोर्ट ने दिल्ली में कड़ी पाबंदियां लगा दी। उन्होंने दिल्ली में ग्रैप 4 लागू कर दिया। जिसके बाद अब जाके प्रदूषण थोड़ी कंट्रोल में आई है। बता दें कि दिल्ली में एक समय था कि वायु की गुणवत्ता 500 के ऊपर चली गई थी। जिससे वहां के लोगों को सांस लेंगे में काफी दिक्कत होती थी। लेकिन अब प्रदूषण में काफी गिरावट हो गई है जिसकी वजह से कोर्ट ने थोड़ी राहत दी है। 

ग्रैप-4 में क्या रहती है पाबंदियां 

ग्रैप 4 में दिल्ली में डीजल से चलने वाली साड़ी गाड़ियों पर बैन लगा था। इसके अलावा दिल्ली के बाहर कमर्शियल वाहनों पर रोक लगा था। निर्माण और तोड़फोड़ के कामों पर भी प्रतिबन्ध लगा था। इसके अलावा क्लास 12 तक के स्कूलों को ऑनलाइन मोड में कर दिया गया था। इसके अलावा सरकारी और प्राइवेट ऑफिस वर्क फ्रॉम होम मोड में चलते हैं। 

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