Uniform Civil Code: उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू, सीएम ने किया पोर्टल लॉन्च, नियम भी जारी
Uniform Civil Code : उत्तराखंड सरकार ने सोमवार को पूरे राज्य में समान नागरिक संहिता लागू कर दी है। यूसीसी के लिए नियम पुस्तिका और नए नियमों के तहत आवेदन के लिए एक पोर्टल का उद्घाटन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में सीएम के कैंप कार्यालय में किया है।
मंत्रिमंडल ने 20 जनवरी को नियम पुस्तिका को मंजूरी दी थी। 13 जनवरी को उत्तराखंड सरकार ने अपने अधिकारियों को यूसीसी पोर्टल से परिचित कराने के लिए प्रशिक्षण देना शुरू किया।
अधिकारियों ने बताया कि नागरिकों और अधिकारियों के लिए ऑनलाइन पोर्टल विकसित किए गए हैं, जिनमें आधार-आधारित सत्यापन, 22 भारतीय भाषाओं में एआई-आधारित अनुवाद सेवाएं और 13 से अधिक विभागों/सेवाओं (जैसे, जन्म-मृत्यु पंजीकरण, जिला/उच्च न्यायालय, आदि) में डेटा एकीकरण शामिल हैं। ये पोर्टल क्लाउड-आधारित हैं और आपदा रिकवरी सिस्टम से लैस हैं।
यह भी बताया गया है कि, "सरकार ने तत्काल सेवा के तहत त्वरित पंजीकरण के लिए अलग से शुल्क निर्धारित किया है। लिव-इन रिलेशनशिप के लिए पंजीकरण और समाप्ति प्रक्रिया को भी सरल बनाया गया है। एक साथी द्वारा समाप्ति आवेदन के लिए दूसरे साथी से पुष्टि की आवश्यकता होगी। वसीयतनामा उत्तराधिकार में, वसीयत को ऑनलाइन पंजीकरण, संशोधन, पुनर्वैधीकरण या पुनरुद्धार के लिए पोर्टल पर अपलोड किया जा सकता है।"
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को समस्त देवभूमि उत्तराखण्ड की ओर से हार्दिक धन्यवाद देता हूं। जिनके मार्गदर्शन में हम इस कानून को लागू करने में सफल हुए हैं। इसी क्षण से उत्तराखण्ड में समान नागरिक संहिता पूर्ण रूप से लागू होती है। इसी क्षण से प्रदेश के नागरिकों के सभी अधिकार एक समान हो गए हैं। इसी क्षण से सभी धर्म की महिलाओं को समान अधिकार प्राप्त होंगे। यूसीसी की इस गंगा को निकालने का श्रेय उत्तराखण्ड की जनता को जाता है। यूसीसी को लागू कर हम संविधान निर्माता बाबा भीमराव आंबेडकर सहित सभी संविधान निर्माताओं को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं।"