फारूक अब्दुल्ला की बढ़ी मुश्किलें, मनी लॉन्ड्रिंग केस में कोर्ट ने भेजा समन

विशेष पीएमएलए कोर्ट ने 27 अगस्त को पेश होने का दिया आदेश

Update: 2022-07-26 12:40 GMT

श्रीनगर। स्थानीय एक विशेष पीएमएलए कोर्ट ने नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला, अहसान अहमद मिर्जा और अन्य के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की शिकायत का संज्ञान लिया है। कोर्ट ने इन सभी को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 27 अगस्त को कोर्ट में पेश होने को आदेश दिया है। 

दरअसल, ईडी जम्मू और कश्मीर क्रिकेट संघ (जेकेसीए) में वर्ष 2001 से 2012 के दौरान वित्तीय अनियमितताओं के एक मामले की जांच कर रही है। उस समय फारूक अब्दुल्ला जेकेसीए के अध्यक्ष थे। ईडी ने 4 जून को फारूक अब्दुल्ला, अहसान अहमद मिर्जा, मीर मंजूर गजानफर और अन्य के खिलाफ श्रीनगर में विशेष पीएमएलए कोर्ट के समक्ष धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत एक शिकायत दर्ज की थी।

विशेष पीएमएलए कोर्ट ने इस शिकायत का संज्ञान लिया और आरोपित व्यक्तियों को 27 अगस्त को कोर्ट में पेश होने के लिए नोटिस जारी किया है। इस मामले में ईडी ने फारूक अब्दुल्ला और अन्य की 21.55 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्ति कुर्क कर चुकी है। 84 वर्षीय नेशनल कांफ्रेंस के नेता अब्दुल्ला से ईडी इस मामले में कई बार पूछताछ कर चुकी है। ईडी का आरोप है कि अब्दुल्ला ने जेकेसीए के अध्यक्ष के रूप में अपने पद का दुरुपयोग किया और खेल निकाय में नियुक्तियां कीं ताकि बीसीसीआई के मिले धन की हेराफेरी की जा सके।

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