UP Teacher Recruitment: यूपी शिक्षक भर्ती मामले में सरकार को लगा बड़ा झटका, पूरी मेरिट लिस्ट को किया रद्द

इलाहाबाद कोर्ट ने सुनवाई के तहत फैसला सुनाते हुए पूरी मेरिट लिस्ट को ही रद्द कर दिया

Update: 2024-08-16 16:48 GMT

EC on UP Teacher Recruitment: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से यूपी शिक्षक भर्ती मामले को लेकर बड़ी अपडेट सामने आ रही है जहां पर इलाहाबाद कोर्ट ने सुनवाई के तहत फैसला सुनाते हुए पूरी मेरिट लिस्ट को ही रद्द कर दिया और इसके साथ ही कोर्ट ने तीन महीने के अंदर नई मेरिट लिस्ट जारी करने का आदेश जारी किया है।

जानें मामले में क्या हुई सुनवाई

दरअसल के यह मामला यूपी में आयोजित हुई 69000 सहायक शिक्षक भर्ती से जुड़ा है जिसमें घोटाला होने के बाद मामला इलाहाबाद कोर्ट में चल रहा था। इस दौरान आज की सुनवाई में लखनऊ हाई कोर्ट की डबल बेंच ने बड़ा फैसला सुनाते हुए जस्टिस ए.आर. मसूदी और जस्टिस बृजराज सिंह की बेंच ने पूरी चयन सूची को रद्द कर दिया। इसके अलावा डबल बेंच ने सिंगल बेंच के आदेश को निरस्त करने का फैसला किया। बता दें कि ,सिंगल बेंच ने 8 मार्च 2023 को फैसला दिया था कि 69000 शिक्षक भर्ती 2020 की  लिस्ट को रद्द किया जाता है।

सिंगल बेंच ने मामले में यह की थी सुनवाई

इस मामले के तहत अब तक की सुनवाई में सिंगल बेंच ने सुनवाई करते हुए जहां इसमें ATRE (अपेक्स टैलेंट रिवॉर्ड एग्जाम ) को पात्रता परीक्षा नहीं माना था. डबल बेंच ने इस आदेश को रद्द करते हुए आरक्षण नियमावली 1994 की धारा 3 (6) और बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 का सरकार पालन करने के निर्देश दिए थे।

जानिए क्या है मामला

कहा जा रहा है कि, सीएम योगी ने कहा था कि 69000 शिक्षक भर्ती में ओबीसी की और एससी की सीटों के साथ कोई घोटाला नहीं किया गया है, लेकिन उसके कुछ दिन बाद ही हाईकोर्ट ने कहा कि बड़े स्तर पर 69000 शिक्षक भर्ती में सीटों का घोटाला हुआ है। इस बात के सामने आने के बाद अभ्यर्थियों ने पूरी भर्ती पर सवाल उठाते हुए 19 हजार पदों पर आरक्षण घोटाला का आरोप लगाया था। इस मामले में सुनवाई चल रही थी।

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