Pooja khedkar: दिल्ली हाइकोर्ट से पूर्व IAS पूजा खेडकर को मिली राहत, मामले में कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित

पूर्व 2022 बैच की बर्खास्त प्रशासनिक अधिकारी पूजा खेडकर की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद उन्हें दिल्ली हाई कोर्ट ने राहत दी है।

Update: 2024-11-28 16:03 GMT

नई दिल्ली। 2022 बैच की पूर्व IAS अधिकारी पूजा खेडकर को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। गुरुवार को अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर अंतरिम प्रोटेक्शन जारी रखने का आदेश दिया है। साथ ही, जस्टिस चंद्रधारी सिंह ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है।

जमानत पर रोक क्यों नहीं हटाई गई?

सुनवाई के दौरान पूजा खेडकर के वकील ने दलील दी कि उनकी क्लाइंट जांच में पूरी तरह सहयोग कर रही हैं और उन्हें हिरासत में लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। कोर्ट ने इन तर्कों को स्वीकार करते हुए उनकी गिरफ्तारी पर रोक जारी रखने का निर्देश दिया।

क्या है मामला?

पूजा खेडकर पर आरोप है कि उन्होंने 2022 की सिविल सेवा परीक्षा के दौरान अपने आवेदन में दिव्यांग कोटे का गलत तरीके से लाभ उठाने की कोशिश की। इस मामले में संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) और दिल्ली पुलिस ने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। हालांकि, पूजा खेडकर इन आरोपों को सिरे से खारिज कर चुकी हैं।

पहले भी मिली थी जमानत

इस मामले में पूजा खेडकर को पहले 12 अगस्त 2024 को जमानत मिली थी। तब से यह जमानत लगातार बढ़ाई जा रही है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पूजा को फिलहाल गिरफ्तारी से राहत दी जाएगी और मामले में जांच के दौरान उनका सहयोग सुनिश्चित किया जाएगा।

इस मामले पर आगे की सुनवाई के लिए सभी की निगाहें अब कोर्ट के अंतिम फैसले पर टिकी हैं।

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