Jammu Kashmir : जम्मू कश्मीर में अफसरों के तबादले के लिए LG को फ्री हैंड, केंद्र ने बढ़ाई शक्तियां
Jammu Kashmir : केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जम्मू - कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम में संशोधन करके उपराज्यपाल (LG) को अधिक शक्तियां दी हैं।
Jammu Kashmir : जम्मू कश्मीर। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के उप - राज्यपाल की शक्तियां बढ़ा दी है। अब उप राज्यपाल को अधिकारियों के तबादले के लिए राज्य सरकार की मंजूरी की आवश्यकता नहीं होगी। बिना अनुमति के ही उप - राज्यपाल अधिकारियों का तबादला कर पाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जम्मू - कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम में संशोधन करके उपराज्यपाल को अधिक शक्तियां दी हैं।
जानकारी के अनुसार केंद्रीय गृह मंत्रालय (एमएचए) ने उपराज्यपाल को अधिक शक्ति देने के लिए जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम में संशोधन किया। गृह मंत्रालय ने जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 की धारा 55 के तहत संशोधित नियमों को अधिसूचित किया है, जिसमें एलजी को अधिक शक्ति प्रदान करने वाली नई धाराएं शामिल की गई हैं।
इन नियमों को किया गया शामिल :
42A. विधि, न्याय और संसदीय कार्य विभाग न्यायालय की कार्यवाही में महाधिवक्ता की सहायता के लिए महाधिवक्ता और अन्य विधि अधिकारियों की नियुक्ति का प्रस्ताव मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री के माध्यम से उपराज्यपाल के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करेगा।
42B. अभियोजन स्वीकृति देने या अस्वीकार करने या अपील दायर करने के संबंध में कोई भी प्रस्ताव विधि, न्याय और संसदीय कार्य विभाग द्वारा मुख्य सचिव के माध्यम से उपराज्यपाल के समक्ष रखा जाएगा।"
बता दें कि, जम्मू - कश्मीर में जल्द ही विधानसभा चुनाव कराये जाएंगे। ऐसे में केंद्र द्वारा उप - राज्यपाल की शक्तियों को बढ़ाना काफी अहम निर्णय है। केंद्र के इस निर्णय पर NC नेता और पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्लाह ने कहा कि, जम्मू कश्मीर में चुनाव नजदीक हैं। जम्मू कश्मीर राज्य को पून राज्य का दर्जा दिया जाना इसके लिए एक जरूरी शर्त है। जम्मू - कश्मीर के लोग रबर स्टाम्प सीएम से बेहतर के हक़दार हैं। चपरासी की नियुक्ति के लिए भी एलजी से भीख मांगनी पड़ेगी।