दिल्ली शराब नीति केस में केजरीवाल को मिली जमानत, राउज एवेन्यू कोर्ट ने सुनाया फैसला
राउज एवेन्यू कोर्ट ने आज की जमानत याचिका की सुनवाई पर फैसला सुनाते हुए केजरीवाल को 1 लाख रुपए के बेल बॉन्ड पर जमानत दी है।
नई दिल्ली : दिल्ली नई शराब नीति (Delhi Liquor Case) के मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ( Arvind Kejriwal) को बड़ी राहत मिली है जहां पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने आज की जमानत याचिका की सुनवाई पर फैसला सुनाते हुए केजरीवाल को 1 लाख रुपए के बेल बॉन्ड पर जमानत दी है। बताते चलें कि आज की सुनवाई में जज न्याय बिंदु की वेकेशन बेंच ने ईडी और केजरीवाल की दलीलें सुनने के बाद इस पर फैसले को सुरक्षित रखा था। इधर केजरीवाल की जमानत के फैसले पर ईडी नाखुश नजर आया।
21 मार्च को किया था अरेस्ट
आपको बताते चलें कि, लोकसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल को नई शराब नीति केस के मामले में गिरफ्तार किया गया था जहां पर आगे की कार्रवाई में 1 अप्रैल को उन्हें तिहाड़ जेल भेजा गया था। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को उन्हें अंतरिम जमानत दी थी। जमानत पर 21 दिन बाहर रहने के बाद 2 जून की शाम 5 बजे केजरीवाल ने तिहाड़ में सरेंडर किया था। हाल ही में इस मामले के तहत बुधवार को केजरीवाल की न्यायिक हिरासत खत्म हुई थी, जिसे कोर्ट ने 3 जुलाई तक बढ़ा दिया था।
केजरीवाल के खिलाफ है सबूत - ईडी
कोर्ट में आज की सुनवाई के दौरान ED की ओर से पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (ASG) एसवी राजू ने अपनी दलील दी है। इसमें कहा, केजरीवाल के खिलाफ पुख्ता सबूत है ED ने हवा में जांच नहीं की है। केजरीवाल के खिलाफ पुख्ता सबूत हैं। कोर्ट को बेल देने का फैसला नहीं सुनाना चाहिए। इधर सुनवाई में केजरीवाल की ओर से पेश हुए वकील विक्रम चौधरी ने दलील दी थी कि केजरीवाल के खिलाफ पूरा केस सिर्फ कल्पना पर आधारित है। दोनों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने जमानत देने का फैसला किया है।