UAPA Act: कट्टरपंथी समूह हिज्ब-उत-तहरीर (HuT) आतंकवादी संगठन घोषित, गृह मंत्रालय ने जारी किया आदेश
नई दिल्ली। गृह मंत्रालय ने हिज्ब-उत-तहरीर (HuT) और इसके सभी स्वरूपों और अग्रणी संगठनों को गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 के तहत आतंकवादी संगठन घोषित किया है। इसके लिए आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। इस संगठन की स्थापना साल 1953 में यरुशलेम में की गई थी।
भारत सरकार द्वारा वर्ल्ड पैन इस्लामिक समूह हिज्ब-उत-तहरीर (HuT) को भारत में UAPA एक्ट के तहत प्रतिबंधित संगठन घोषित कर दिया गया है। इस संगठन का उद्देश्य विश्व स्तर पर इस्लामिक राज्य और खिलाफत की स्थापना है। यह संगठन भारत में युवाओं को कट्टरपंथी बनाने के लिए प्रोपेगैंडा भी फैलाता है।
गृह मंत्रालय द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि, हिज्ब-उत-तहरीर सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म और धार्मिक बैठकों के माध्यम से आतंकी गतिविधि के लिए युवाओं को दुष्प्रेरित करने का काम भी करता है। इस संगठन को लोकतांत्रिक सरकारों के लिए ख़तरा बताते हुए गृह मंत्रालय ने बैन कर दिया है।