Bahraich Bulldozer Action: बहराइच केस में सुप्रीम कोर्ट का आदेश, कल तक नहीं चलेगा बुलडोजर, आदेश न मानने पर...
Bahraich Bulldozer Action : उत्तरप्रदेश। बहराइच केस में सुप्रीम कोर्ट का आदेश सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि, बहराइच में कल तक बुलडोजर नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, बुलडोजर एक्शन पर हमारा आदेश स्पष्ट है। आदेश का उल्लंघन करने वाले सचेत रहें - यह बात भी अदालत द्वारा कही गई है। मामले में सुप्रीम कोर्ट में कल (23 अक्टूबर) सुनवाई होगी।
उत्तरप्रदेश प्रशासन ने बहराइच के 23 परिवारों को नोटिस जारी किया था। अदालत के आदेश के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन दिया कि राज्य में 13 अक्टूबर को हुई बहराइच हिंसा में कथित रूप से शामिल व्यक्तियों की कुछ इमारतों के खिलाफ जारी किए गए नोटिस पर अधिकारी कल (23 अक्टूबर) तक कोई कार्रवाई नहीं करेंगे।
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में भी बहराइच में होने वाले बुलडोजर कारवाई को लेकर सुनवाई हुई है l इस सुनवाई में कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर 15 दिनों का स्टे लगा दिया था l इस मामले की अगली सुनवाई बुधवार रखी गई हैl PWD ने बहराइच हिंसा के आरोपियों को मंगलवार तक घर खाली करने का आदेश दिया था l
आरोपियों ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा :
बहराइच हिंसा में शामिल कथित आरोपियों ने बुलडोजर एक्शन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया था l बहराइच हिंसा के तीन आरोपियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि, यूपी सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ जाकर सज़ा देने की भावना से यह कार्रवाई कर रही है l जिन घरों पर अवैध निर्माण का नोटिस चिपकाया गया है उनमें से कुछ 10 साल तो कुछ 70 साल पुरानी प्रॉपर्टी है l केवल दिखावे के लिए कार्रवाई से पहले नोटिस जारी किया गया है l आपको बता दें कि कोर्ट में यह अर्जी हिंसा के आरोपी अब्दुल हमीद की बेटी स्वालिहा और दो आरोपियों मोहम्मद अकरम और मोहम्मद निजाम की ओर से लगाई गई थी l