दिल्ली। कोरोना लॉकडाउन में मजदूरों की सैलरी से जुड़ी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। इसमें फिलहाल केंद्र सरकार को 4 हफ्ते में विस्तृत हलफनामा दाखिल करने को कहा गया है। आगे कहा गया है कि जबतक किसी उद्योग पर दंडात्मक कार्रवाई नहीं होगी।
सुप्रीम कोर्ट को यह फैसला करना है कि मजदूरों को पूरा वेतन दिया जाए या नहीं। कई उद्योगों ने सुप्रीम कोर्ट में इस बाबत याचिका दी थी। दरअसल, केंद्र सरकार ने ऑर्डर दिया था कि 54 दिन की सैलरी देनी होगी। लेकिन इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी।
सुप्रीम कोर्ट ने श्रम संगठनों और उद्योग मालिकों से बीच का रास्ता निकालने पर विचार करने को कहा गया है। कहा गया है कि उद्योग और मजदूर एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। इसलिए दोनों पक्ष समाधान की कोशिश करें। कहा गया है कि इसमें श्रम विभाग की मदद ली जा सकती है।