कोरोना सेवा में मृत्यु पर आंगनबाड़ी सहायिका की महिला परिजन को मिलेगी नौकरी
भोपाल। राष्ट्रीय/स्तरीय आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत यदि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका की ड्यूटी लगाई जाती है और इस दौरान उनकी मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार की महिला सदस्य को आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका के पद पर नियुक्ति दी जाएगी। उन्होंने कहा कि वर्तमान में सर्वव्यापी महामारी कोविड-19 में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका भी कोरोना योद्धा के रूप में कार्य कर रही है। इसलिए यह निर्णय लिया गया है कि आँगनवाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका कोविड-19 के दौरान कत्र्तव्य पालन करते हुए दिवंगत होने पर तथा भविष्य में राष्ट्रीय/ राज्य स्तरीय आपदा घोषित होने पर अगर इनकी ड्यूटी लगाई जाती है और इस दौरान उनकी मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार की महिला सदस्य, निर्धारित अर्हताएं पूर्ण करती है, तो ऐसी स्थिति में नियुक्तिकर्ता अधिकारी, बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा उन्हें सीधे नियुक्त किया जाएगा।