MP NEWS: कांग्रेस MLA आरिफ मसूद की विधायकी खतरे में, नामांकन पत्र में छिपाई थी ये जानकारी, अदालत में मामला
MP NEWS: भोपाल। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद पर विधानसभा चुनाव के लिए दाखिल नामांकन पत्र में 50 लाख रुपये के लोन की जानकारी छिपाने का आरोप लगा है। हाईकोर्ट ने भी माना कि उन्होंने लोन की जानकारी छिपाई है, जिसके बाद उनकी विधानसभा सदस्यता खतरे में नजर आ रही है। अब अगली सुनवाई 3 जनवरी को होगी, इसी दिन पता चलेगा कि वे विधायक बने रहेंगे या नहीं।
जानकारी के मुताबिक, कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने भाजपा प्रत्याशी ध्रुव नारायण की याचिका खारिज करने के लिए हाईकोर्ट में अर्जी लगाई थी। हाईकोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया। इस फैसले को चुनौती देते हुए आरिफ मसूद ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। इसमें उन्होंने दावा किया कि पेश किए गए दस्तावेज फर्जी हैं, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को सबूतों के आधार पर मामले की दोबारा सुनवाई करने का निर्देश दिया।
कोर्ट ने क्या कहा
मंगलवार को ध्रुव नारायण की याचिका पर अंतिम बहस सुनने के बाद जस्टिस विवेक अग्रवाल की कोर्ट ने माना कि एसबीआई बैंक, भोपाल से लोन के लिए प्रस्तुत दस्तावेज सही हैं और बैंक अधिकारी द्वारा अधिकृत हैं। कोर्ट ने यह भी माना कि आरिफ मसूद ने चुनाव के दौरान इस लोन की जानकारी छिपाई थी। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि आरिफ मसूद द्वारा उठाई गई आपत्तियों का पहले ही निराकरण किया जा चुका है, इसलिए इस पर नए सिरे से विचार करने की जरूरत नहीं है।
जानकारी के मुताबिक, हाईकोर्ट ने आरिफ मसूद को 18 अक्टूबर तक लोन संबंधी रिकॉर्ड कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया था। इसके अलावा हाईकोर्ट ने कांग्रेस विधायक और उनकी पत्नी के लोन के बारे में एसबीआई ब्रांच मैनेजर से जानकारी मांगी थी। सुनवाई के दौरान बैंक मैनेजर ने भी माना कि जारी किए गए लोन के दस्तावेज सही हैं और बैंक के रिकॉर्ड के मुताबिक हैं।