उपचुनाव से पहले शिवराज सरकार को झटका, हाईकोर्ट ने जारी किये नोटिस

Update: 2020-10-21 13:31 GMT

भोपा/ जबलपुर। प्रदेश में होने वाले उपचुनाव से पहले शिवराज सरकार को आज बड़ा झटका लगा गैर विधायक 14 पूर्व विधायकों को मंत्री बनाये जाने के ममले में हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किये है। मार्च में हुए सियासी फेरबदल के बाद सत्ता में आये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने मंत्रिमंडल में कांग्रेस से इस्तीफा देकर भाजपा में शामिल हुए 14 पूर्व विधायकों को मंत्री बनाया था। इस मामले में मप्र हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल आनंदी बेन पटेल, मंत्री बने 14 पूर्व विधायकों, विधानसभा अध्यक्ष एवं चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट ने आगामी 14 दिसम्बर तक नोटिस का जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिये हैं।

दरअसल, छिंदवाड़ा की अधिवक्ता आराधना भार्गव ने इस मामले में एक जनहित याचिका मप्र हाईकोर्ट की जबलपुर स्थित मुख्य खंडपीठ में दायर की थी। जिसमें कहा गया था की मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने मंत्रिमंडल गठन में संविधान के नियमों का गलत इस्तेमाल किया है। शिवराज सरकार ने कांग्रेस से छोड़ भाजपा में शामिल हुए पूर्व 22 विधायकों  में से 14 को मंत्रिमंडल में शामिल किया, जोकि असंवैधानिक है। याचिका में कहा गया है कि किसी गैर विधायक को मंत्री बनाने का फैसला विषम परिस्थितियों में किया जाता है, लेकिन शिवराज सरकार ने संविधान के नियम का गलत इस्तेमाल कर अपने पद से इस्तीफा देकर आए गैर विधायकों को मंत्री बनाया है।   

जबलपुर हाईकोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए राज्यपाल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, सभी 14 गैर विधायक मंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, एवं चुनाव आयोग को नोटिस जारी किये है।  हाईकोर्ट ने आगामी 14 दिसम्बर तक जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं।





Tags:    

Similar News