हाईकोर्ट ने निजी स्कूलों को दिया झटका, सिर्फ वसूल सकेंगे ट्यूशन फीस

Update: 2020-09-01 11:08 GMT

जबलपुर/भोपाल । जबलपुर हाईकोर्ट ने स्कूल फीस को लेकर बड़ा निर्णय सुनाया है। देश में जारी कोरोना संकट के कारण बंद पड़े निजी स्कूलों के मालिकों द्वारा अभिभावकों से निरंतर फीस मांगी जा रही है।इस मामले में कोर्ट ने अंतरिम आदेश देते हुए कहा की निजी स्कूल कोरोना काल  के दौरान सिर्फ ट्यूशन फीस ही वसूल ले सकते है  इसके अलावा अन्य किसी प्रकार का चार्ज नहीं वसूल सकेंगेहैं। इस मामले में अगली सुनवाई अब 10 सितंबर को होगी 

उच्च न्यायलय ने दिए आदेश में कहा की कोरोना काल में निजी स्कूल सिर्फ ट्यूशन फीस ही ले सकेंगे।  कोर्ट ने कहा की स्कूल संचालक इस दौरान ट्यूशन फीस नहीं बढ़ा सकेंगे। बता दे कि लॉकडाउन के बाद से ही इस याचिका पर लगातार सुनवाई चल रही थी, जिसके बाद कोर्ट ने अंतरिम आदेश दिया है।गौरतलब है की निजी स्कूल संचालक लॉकडाउन के दौरान पूरी फीस लेना चाहते थे।  जिसका देश भर में विरोध हो रहा था।  इसे लेकर हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी।जिसपर सुनवाई के बाद फिलहाल अंतरिम फैसला कोर्ट ने दिया है 




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