मप्र विधानसभा में पारित हुआ लव जिहाद के खिलाफ कानून, विपक्ष ने नहीं किया विरोध
भोपाल। प्रदेश में जारी विधानसभा बजट के दौरान आज लव जिहाद के खिलाफ बनाए गए धर्म स्वातंत्र्य विधेयक पारित हो गया। विधानसभा अध्यक्ष द्वारा इस पर चर्चा के लिए 15 मिनट का समय निर्धारित किया था, लेकिन विपक्ष ने इस पर कोई आपत्ति नहीं की और महज एक मिनट में यह विधेयक पारित हो गया।
सरकार ने आज धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2021 का मसौदा सदन में पेश किया। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने सदन में इस विधेयक पर बहस के लिए 15 मिनट का समय तय किया, लेकिन विधेयक पर किसी ने आपत्ति नहीं ली। सदन में कांग्रेस के पांच पूर्व मंत्री डॉ गोविंद सिंह, पीसी शर्मा, विजयलक्ष्मी साधौ, बाला बच्चन, ब्रजेंद्रसिंह राठौर मौजूद थे। इस पर किसी ने कोई सवाल नहीं किया। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने बहुमत के आधार पर इस कानून को पास कर दिया।
23 मामले दर्ज -
लव जिहाद के खिलाफ बने धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2021 कानून में प्रलोभन देकर, बहलाकर, बलपूर्वक या मतांतरण करवाकर विवाह करने या करवाने वाले को एक से 10 साल के कारावास और अधिकतम एक लाख रुपये तक से दंडित करने का प्रावधान है। यह कानून प्रदेश में 9 जनवरी 2021 को लागू हो गया था। तब से लेकर अब तक प्रदेश में 23 मामले दर्ज हो चुके हैं। इनमें भोपाल संभाग में सात, इंदौर में पांच, जबलपुर व रीवा में चार-चार और ग्वालियर में तीन मामले दर्ज हुए हैं।