मप्र में आज से लागू होगा लव जिहाद के खिलाफ अध्यादेश, 10 साल की होगी सजा

Update: 2020-12-28 14:03 GMT

भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार लव जिहाद को लेकर बेहद सख्त है। मंगलवार से प्रदेश में धर्म स्वातंत्र्य कानून लागू हो जाएगा। सरकार कानून को विधानसभा में पारित करने वाली थी लेकिन कोरोना के चलते विधानसभा सत्र स्थगित कर दिया गया। अब सरकार विशेष कैबिनेट बैठक बुलाकर कानून को मंजूरी देगी।

मध्य प्रदेश में आज होने वाली कैबिनेट की विशेष बैठक में अध्यादेश के जरिए लव जिहाद के खिलाफ कानून लाया जाएगा। कैबिनेट की मंजूरी मिलते ही नया कानून तुरंत प्रभाव से लागू हो जाएगा। सोमवार देर शाम को राज्यस्तरीय खेल समारोह के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इसका ऐलान करते हुए कहा कि धर्म स्वातंत्र्य कानून के साथ दूसरे विधेयक जो विधानसभा सत्र के दौरान रखे जाना थे, वो सब अध्यादेश के रूप में लाए जाएंगे। इसके बाद तत्काल प्रभाव से 'धर्म स्वातंत्र्य कानून' लागू होगा। अन्य विषयों को लेकर भी बैठक में अध्यादेश लाए जाएंगे।

अध्यादेश के महत्वपूर्ण बिंदु -

  • कपट पूर्वक अथवा बल पूर्वक धर्मांतरण और शादी करना गैर जमानती अपराध होगा।
  • 10 साल और एक लाख रूपए जुर्माने की सजा।  
  • धर्मांतरण या धर्मांतरण के बाद होने वाली शादी से दो माह पहले मजिस्ट्रेट को आवेदन देकर सूचित करना होगा।  
  • बिना आवेदन धर्मनातरण कराने वाले धर्म गुरुओं के लिए भी 5 साल की सजा का प्रावधान।  
  • कपटपूर्ण एवं धोखे से हुए धर्मांतरण में सहयोगी भी मुख्य आरोपी माना जायेगा।  
  • धोखे एवं बलपूर्वक विवाह और धर्मनातरण करने वाली संस्थाओं के पंजीकरण रद्द होंगे।   
  • मूल धर्म में वापसी अपराध नहीं।  








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