मप्र में 1 जून से होगा अनलॉक, सरकार ने बताया क्या खुलेगा, क्या रहेगा बंद
भोपाल। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रफ़्तार धीमी होने के साथ ही सरकार 01 जून से प्रदेश में अनलॉक शुरू करने की तैयारियां कर रही है। अनलॉक के संबंध में मंत्री समूहों द्वारा दी गई अनुशंसाओं को सभी क्राइसिस मैनेजमेंट समूहों को भिजवा दिया गया है। जिसके अनुसार अभी किराना दुकानें खुलेंगी लेकिन स्कूल-कॉलेज, सिनेमा हॉल व शॉपिंग मॉल अभी बंद ही रहेंगे। प्रत्येक शनिवार रात 10 से सोमवार सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। 5% से अधिक संक्रमण वाले और 5% से कम संक्रमण वाले जिलों के लिए अनलॉक की अलग -अलग गाइड लाइन जारी होंगी।
इस संबंध में जारी गाइडलाइन के अनुसार 30 मई की शाम तक सभी क्राइसिस मैनेजमेंट समूह चर्चा कर अनलॉक प्रक्रिया के संबंध में 31 मई की सुबह जानकारी देंगे। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि प्रदेश के इंदौर, भोपाल, सागर तथा मुरैना जिलों में 5% से अधिक संक्रमण है। यदि कही भी संक्रमण बढ़ता है तो प्रतिबंध दोबारा लागू किए जाएंगे। उन्होंने कहा की कोरोना के विरूद्ध लड़ाई को प्रदेश में जन-आंदोलन बनाना है। हर व्यक्ति कोरोना अनुसार व्यवहार करे तथा सभी का टीकाकरण किया जाए। हर व्यक्ति अपने परिवार, गाँव व शहर को कोरोना संक्रमण से बचाए। मास्क लगाने, दूरी रखने, बार-बार हाथ साफ करने आदि को अपने जीवन का अनिवार्य हिस्सा बनाना होगा।
संक्रमित को ना घूमने दें -
मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि इस बात का पूरा ध्यान रखा जाए कि एक भी संक्रमित मरीज बाहर न घूमे। अधिक से अधिक टेस्टिंग कर हर मरीज की पहचान करनी है तथा हर कोरोना मरीज को होम आइसोलेशन, कोविड केअर सेंटर में रखना है तथा जरूरत होने पर अस्पताल में इलाज करना है। जहाँ भी संक्रमण हो वहाँ माइक्रोकंटेनमेंट क्षेत्र बनाएं। हर पॉजिटिव मरीज की कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग की जाए। उन्होंने कहा की टीकाकरण कोरोना के विरूद्ध सुरक्षा चक्र का कार्य करता है। टीकाकरण के प्रति सभी भ्रान्तियों को दूर कर जागरूकता पैदा करें। 18 वर्ष व अधिक उम्र का हर व्यक्ति टीका लगवाए। यह भी ध्यान रखा जाए कि वैक्सीन का एक भी डोज बेकार न जाए। बचे हुए डोजे़ज को बिना पूर्व पंजीयन के लगाया जाए।
किल कोरोना अभियान रहेगा जारी -
ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में किल कोरोना अभियान चालू रहेगा। सर्दी, जुकाम, खाँसी आदि के मरीजों की पहचान कर उन्हें नि:शुल्क मेडिकल किट देकर इलाज प्रारंभ किया जाएगा।कहा कि
कंटेनमेंट जोन बनाएं -
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निर्देश दिए कि ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में संक्रमण अनुसार रेड, ग्रीन एवं यलो जोन बनाए जाएं तथा उसके अनुसार प्रतिबंध लागू रहें। दो या चार घरों पर भी माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए जा सकते हैं। संक्रमण को किसी भी हालत में फैलने न दें।
ये मिलेगी छूट -
पेट्रोल पंप, एलपीजी, सीएनजी, पीएनजी कंपनियों को छूट मिलेगी।
बैंकिंग सर्विस एवं बीमा कार्यालय खुलेंगे।
सभी अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लीनिक,मेडिकल शॉप, स्वास्थ्य सेवाएं संचालित होंगी
किराना एवं शासकीय राशन की दुकानें, फल, सब्जी, डेयरियां, आटा चक्की, पशु आहार की दुकानें खुलेंगी
कॉलोनियों एवं मोहल्लों में सिंगल दुकानें पूरे दिन खुलेंगी।
सभी औद्योगिक गतिविधियां, कोल्ड स्टोरेज व वेयर हाउस संचालित होंगे।
इलेक्ट्रीशियन, प्लंबर, कारपेंटर, मोटर मैकेनिक, आईटी सेवा प्रदाताओं के आवागमन पर छूट।
कृषि उपज मंडी, खाद-बीज व कृषि यंत्र की दुकानें खोली जा सकेंगी।
प्राइवेट बसों का संचालन कोरोना नियमों के तहत होगा।
ऑटो, ई रिक्शा में 2 सवारी, टैक्सी तथा प्राइवेट चार पहिया वाहनों में ड्राइवर तथा 2 अन्य लोग यात्रा कर सकेंगे।
ये रहेगा प्रतिबंधित -
सिनेमा घर, शॉपिंग मॉल, ऑडिटोरियम, स्विमिंग पुल, सभा गृह बंद रहेंगे
राजनैतिक, सामाजिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धाार्मिक आयोजनो प्रतिबंधित रहेंगे।
स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर और जिम बंद रहेंगी।
यहां शर्तों के साथ मिलेगी छूट -
अंतिम संस्कार अधिकतम 10 लोगों की अनुमति।
शादी में दोनों पक्षों को मिलाकर अधिकतम 20 लोग शामिल हो सकेंगे।