भोपाल। प्रदेश सरकार को इंटरपोल से खबर मिली है की कोरोना वैक्सीन की सप्लाई में फर्जीवाड़ा हो सकता है। कोरोना वैक्सीन में मिलावट की आशंका को देखते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कैबिनेट की बैठक में खाद्य सुरक्षा कानून में संशोधन करने निर्णय लिया गया है, जिसके तहत दोषियों को आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी। अभी तक इस कानून के तहत अधिकतम 3 साल की सजा होती थी।
गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कैबिनेट में हुए निर्णय की जानकारी देते हुए बताया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन को इंटरपोल से जानकारी मिली है कि कोरोना वैक्सीन में फर्जीवाड़ा हो सकता है। डब्लूएचओ ने अपना इनपुट सभी सरकारों के माध्यम से भिजवाया था। उन्होंने कहा कि मप्र सरकार आम नागरिक की जान के साथ खिलवाड़ नहीं होने देगी। इसके लिए खाद्य सुरक्षा कानून में संशोधन कर सजा को बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। सरकार लोगों की जान के साथ खेलने वालों को सख्त सजा देगी।
उन्होंने कहा कि एक्सपायरी डेट की दवा बेचने पर सजा को बढ़ाने का प्रस्ताव भी विधि विभाग की तरफ से दिया गया था, जिसे कैबिनेट ने स्वीकृति दे दी है। इसके तहत मिलावट चाहे दूध में हो, अन्य खाद्य सामग्री या फिर एक्सपायरी डेट की दवाओं की बिक्री, सभी में सजा 3 साल से बढ़ा कर 5 साल किया गया है।