मप्र में महिला अपराधों के लिए नई गाइडलाइन जारी, 60 दिन के भीतर ही होगी जांच
भोपाल। मध्य प्रदेश में महिलाओं से जुड़े मामलों को लेकर पुलिस मुख्यालय भोपाल ने नई गाइडलाइन जारी की है। अब 60 दिन के अंदर ही इसकी जांच होगी। अधिकारियों-कर्मचारियों ने यदि प्रकरण दर्ज होने के बाद 60 दिन के भीतर ही जांच पूरी न की, तो उनके लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। जो पुलिस अधिकारी महिला अपराधों से जुड़ी विवेचना की जाँच में किसी भी प्रकार से देरी और लापरवाही बरतेंगे उनके खिलाफ विभागीय जांच की जाएगी व नियमानुसार सजा भी दी जाएगी।
पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी की गयी नई गाइडलाइन के अनुसार जाँच के द्वारा प्राप्त प्रकरणों की तत्परता से विवेचना कर न्यायालय से निवारण कराने पर जोर दिया गया है। इसके अंतर्गत सही ढंग व ईमानदारी से काम करने वाले सभी अधिकारियों को कई लाभ भी मिलेंगे ।इसमें ई-विवेचना एप के जरिए उनकी रैंकिंग रिपोर्ट तय की जाएगी। जिसके बाद सीआर में अफसर को ग्रेड भी दिए जायेंगे। इसकी खास बात यह है कि एएसपी और सीएसपी को भी आईजी को रिपोर्ट देनी पड़ेगी । यदि विवेचना में किसी कारणवश देरी होती है तो वह कारण भी बताना होगा। अभी पुलिस मुख्यालय ने नई गाइडलाइन के तहत भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर के अधिकारियों को महिलाओं संबंधी सभी अपराधों को रोकने के लिए कर्तव्य बताए हैं । इस गाइडलाइन के अनुसार सभी जिलों में अधिकारियों को पदस्थ भी किया गया है व अन्य शहरों में इसी तरह की व्यवस्था भी लगातार की जा रही है जिसमें सभी अधिकारियों की जिम्मेदारियों को तय किया जाएगा।