देशी शराब प्रदाय नीति में नहीं होगा बदलाव, खनिज विभाग में 868 नए पद स्वीकृत

Update: 2021-11-02 17:18 GMT

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रि-परिषद की बैठक वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से हुई, जिसमें प्रदेश के हित में कई अहम निर्णय लिये गये। बैठक में निर्णय लिया गया कि प्रदेश में देशी शराब की प्रदाय नीति में फिलहाल कोई बदलाव नहीं होगा। मौजूदा व्यवस्था 31 मार्च 2022 तक बरकरार रहेगी। वहीं, खनिज विभाग में 868 नए पद स्वीकृत किये गए हैं। इसके साथ ही मंत्रि-परिषद ने कोविड-19 उपचार एवं प्रबंधन योजना को भी मंजूरी दी।

प्रदेश के गृह मंत्री डा. नरोत्तम मिश्रा ने बैठक में हुए निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया कि मंत्रि-परिषद ने कोविड-19 से संबंधित गतिविधियों के क्रियान्वयन के लिये नवीन-योजना क्रमांक 7659 कोविड-19 उपचार एवं प्रबंधन की स्वीकृति दी। योजना में स्वास्थ्य अधो-संरचना उन्नयन, मानव संसाधन प्रबंधन, दवा एवं अन्य उपकरण क्रय, कोविड मरीजों का नि:शुल्क उपचार, टेस्टिंग एवं सेम्पलिंग व्यवस्थाएँ, कोविड अनुकूल व्यवहार-जागरूकता एवं प्रचार, कोविड केयर सेंटर संचालन, अस्पतालों का कचरा प्रबंधन, होम आईसोलेशन निगरानी एवं मेडिकल किट वितरण आदि कार्य शामिल हैं। योजना के क्रियान्वयन के लिये वर्तमान में 75 करोड़ रूपये पुनर्विनियोजन से उपलब्ध हैं। कुल 480 करोड़ रुपये का प्रस्ताव है।

देशी मदिरा प्रदाय व्यवस्था - 

उन्होंने बताया कि मंत्रि-परिषद ने वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा प्रस्तावित प्रदेश में 31 अक्टूबर 2021 तक लागू देशी मदिरा प्रदाय व्यवस्था को 5 नवम्बर 2021 तक बढ़ाने के संबंध में समन्वय में प्राप्त अनुमोदन का अनुसमर्थन किया। इस व्यवस्था को 31 मार्च 2022 तक के लिये बढ़ाने की मंजूरी दी गई।

नवीन पदों की स्वीकृति - 

डा. मिश्रा के अनुसार, मंत्रि-परिषद ने नवीन खनिजों की खोज, अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भण्डारण की रोकथाम तथा सूचना प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिये खनिज साधन विभाग में संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म (म.प्र.) के सुदृढी़करण हेतु सभी श्रेणियों के कुल 868 पदों की स्वीकृति दी है। नवीन पदों की स्वीकृति से विभाग के कार्य में गति आने के साथ खनिज राजस्व में आशातीत वृद्धि हो सकेगी। खनिज राजस्व वृद्धि से राज्य शासन द्वारा जनहित के कार्यों के लिये अधिक से अधिक वित्तीय संसाधन उपलब्ध हो सकेंगे।

वन स्टॉप सेंटर - 

गृह मंत्री ने बताया कि मंत्रि-परिषद द्वारा नगर पालिका नीमच में हिंसा से पीड़ित महिलाओं को एक ही स्थान पर चिकित्सा सुविधा, हेल्पलाईन, एफ.आई.आर की सुविधा, परामर्श सुविधाएं आदि उपलब्ध करने के लिये नगर पालिका नीमच के स्वामित्व के खेत नबंर 12, नीमच सिटी रोड, अटल रेन बसैरा के समीप 300 वर्ग मीटर भूमि बिना प्रीमियम तथा वार्षिक भू- भाटक राशि एक रुपये लेकर दी गई शर्तों के अधीन एवं उक्त भूमि के उपयोग को आवासीय से "सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक" में उपारित करने की शर्त पर जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग, नीमच को वन स्टॉप सेंटर (सखी) भवन निर्माण के लिये आवंटित करने की अनुमति दी गई है।

ग्रामीण पथ विक्रेता - 

कोरोना को नियंत्रित करने के लिये माह अप्रैल-मई 2021 में विभिन्न जिलों में कोरोना कर्फ्यू तथा विभिन्न प्रकार के अन्य प्रतिबंध से ग्रामीण क्षेत्रों में पथ विक्रेताओं की आजीविका विपरीत रूप से प्रभावित होने से पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता ऋण योजना में बैंकों द्वारा 25 मई 2021 तक की अवधि में वितरित तथा लंबित 6 लाख 10 हजार 60 हितग्राहियों के बैंक खातों में प्रत्येक पथ विक्रेता को एक हजार रुपये का अनुदान एक बार उपलब्ध कराये जाने की कार्योत्तर स्वीकृति मंत्रि-परिषद ने दी। राजस्व विभाग से मांग संख्या-58 में कोविड-19 के दृष्टिगत राहत संबंधी योजना से 61 करोड़ 60 हजार रुपये का आवंटन प्रदाय करने की कार्योत्तर स्वीकृति दी गई।


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