भोपाल। प्रदेश में किसानों को नकली खाद, बीज, उर्वरक बेचने वालों के खिलाफ कृषि मंत्री सख्त नजर आ रहे है। उन्होंने नकली खाद, बीज बेचने वाले सभी व्यापारियों के खिलाफ रासुका के तहत कार्यवाही करने के निर्देश दिए है। उन्होंने कहा कि किसानों के साथ धोखाधड़ी बर्दाश्त नहीं की जायेगी। खाद की कालाबाजारी करने वालों को गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। मंत्री पटेल ने बताया कि जुलाई माह में अब तक 13 जिलों में उर्वरक विक्रेताओं की दुकानों पर किये गये औचक निरीक्षणों में पाई गई अनियमितताओं पर 28 पंजीयन निलंबित किये गये हैं। साथ ही 21 के पंजीयन निरस्त किये गये हैं। इसी प्रकार 11 जिलों में 25 जून से अब तक यूरिया के अवैध भंडारण, अवैध परिवहन और बैगर लायसेंस के यूरिया बेचने पर 20 उर्वरक विक्रेताओं के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई गई है।
मंत्री पटेल ने बताया की 13 जिलों में खाद की दुकानों के पंजीयन निलंबित और निरस्त किये गये हैं। सिवनी, झाबुआ, शिवपुरी, मंडला, जबलपुर, छिन्दवाड़ा, खंडवा, खरगौन, सीहोर, राजगढ़, हरदा, रायसेन और धार जिले के उर्वरक विक्रय की दुकानों के औचक निरीक्षण में 21 दुकानों पर नमूने अमानक पाये गये। दो दुकानों पर पीओएस मशीन का उपयोग नहीं किया जाना पाया गया। चार दुकानों पर अभिलेख संधारित नहीं पाये गये। निरीक्षण में 17 दुकानों पर अनियमितता पाई गई। एक दुकान पर यूरिया के साथ जबरन अन्य सामग्री वितरित करने और एक दुकान पर बिना दस्तावेज के यूरिया भंडारण का पाये जाने पर कार्यवाही की गई।
मंत्री पटेल ने बतया की छिन्दवाड़ा में चार, सिवनी में चार, होशंगाबाद में तीन, धार में दो और छतरपुर, बड़वानी, इंदौर, कटनी, शहडोल, नरसिंहपुर एवं हरदा में एक-एक विक्रेताओं के विरुद्ध अवैधानिक रूप से खाद के भंडारण, परिवहन और कालाबाजारी करने पर एफआईआर दर्ज कराई गई है।