प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्ष के आरक्षण की कार्यवाही स्थगित

Update: 2021-12-17 16:45 GMT

भोपाल। मप्र पंचायत राज निर्वाचन के अंतर्गत राज्य शासन द्वारा जिला पंचायत के अध्यक्ष के पदों के आरक्षण की कार्यवाही अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दी गई है।जनसम्पर्क अधिकारी पंकज मित्तल ने शुक्रवार को बताया कि मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 32 एवं मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के अनुसार जिला पंचायत अध्यक्ष के पद के लिये अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग तथा सभी वर्गों की महिलाओं के आरक्षण की कार्यवाही 18 दिसम्बर 2021 शनिवार को दोपहर 12 बजे से जल एवं भूमि प्रबंध संस्थान भोपाल के ऑडिटोरियम में की जानी थी, जिसे स्थगित कर दिया गया है। इस संबंध में आगामी तिथि की सूचना पृथक से दी जायेगी। 


बता दें कि शुक्रवार को ही सुप्रीम कोर्ट ने मप्र पंचायत चुनाव में आरक्षण संबंधी एक याचिका पर सुनवाई करते हुए आरक्षण की प्रक्रिया पर रोक लगाकर राज्य निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया है कि ओबीसी आरक्षण आधार पर पंचायत चुनाव नहीं कराए जाएं। साथ ही यह भी कहा कि निर्देश नहीं मानने पर पंचायत चुनावों को रद्द भी किया जा सकता है। इस मामले पर 27 जनवरी को अगली सुनवाई होगी।

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