भाजपा विधायक राहुल लोधी को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत, हाईकोर्ट के आदेश पर लगाई रोक

हाई कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया था कि लोधी ने दो बार नामांकन पत्र दाखिल किया था, जिसमें जानकारी छिपाई गई थी।

Update: 2022-12-16 12:01 GMT

नईदिल्ली/भोपाल। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के भाजपा विधायक राहुल सिंह लोधी के निर्वाचन को शून्य करार देने के मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के आदेश पर सशर्त रोक लगा दी है। जस्टिस अनिरुद्ध बोस की अध्यक्षता वाली बेंच ने ये आदेश दिया। कोर्ट ने कहा है कि राहुल सिंह लोधी को विधानसभा में होने वाली किसी भी प्रकार की वोटिंग का अधिकार नहीं होगा और न ही वो अविश्वास प्रस्ताव के दौरान वोट कर पाएंगे। राहुल सिंह लोधी का निर्वाचन मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने शून्य घोषित कर दिया था। हाई कोर्ट ने कहा था कि लोधी को किसी भी प्रकार की कोई जिम्मेदारी न सौंपी जाए।

राहुल सिंह लोधी के खिलाफ हाई कोर्ट में पूर्व विधायक चंदा सिंह गौर ने याचिका दायर की थी। हाई कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया था कि लोधी ने दो बार नामांकन पत्र दाखिल किया था, जिसमें जानकारी छिपाई गई थी। पहले नामांकन के दौरान लोधी ने बताया था कि उनकी आरएस कंस्ट्रक्शन कंपनी में हिस्सेदारी है, जिसका मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण सड़क अधिकरण से अनुबंध है।

लोधी का नामांकन पत्र मंजूर 

हालांकि, दूसरे नामांकन पत्र में उन्होंने कहा कि उनकी और उनके परिवार की किसी भी कंपनी में भागीदारी नहीं है। गौर की याचिका में कहा गया था कि निर्वाचन अधिकारी ने प्रक्रिया के विपरीत जाकर लोधी का नामांकन पत्र मंजूर कर लिया था। हाई कोर्ट ने इस अनियमितता के लिए तत्कालीन निर्वाचन अधिकारी पर भी कार्रवाई करने का निर्देश दिया था।

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