Gwalior News: तसीलदार शत्रुघ्न सिंह चौहान पर रेप का मामला, जमानत याचिका पर अदालत ने रखा फैसला सुरक्षित

Update: 2025-01-24 15:58 GMT

Gwalior News: ग्वालियर में तहसीलदार शत्रुघन सिंह चौहान के खिलाफ शादी का झांसा देकर 17 साल तक एक महिला से शारीरिक संबंध बनाने का मामला दर्ज किया गया है। हालांकि, एफआईआर दर्ज होने के 10 दिन बाद भी पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर पाई है। इस बीच, शुक्रवार को तहसीलदार ने अपने वकील के माध्यम से जिला एवं सत्र न्यायालय में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन दायर किया। 

महिला पक्ष की ओर से एडवोकेट अवधेश तोमर ने बहस के दौरान तहसीलदार का पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड प्रस्तुत करते हुए जमानत न देने की दलील दी। इस रिकॉर्ड को देखने के बाद अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने पुलिस से इसकी सत्यता की पुष्टि करने को कहा। बहस समाप्त होने के बाद न्यायाधीश ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया और पुलिस के जवाब के बाद शनिवार को आदेश जारी किया जाएगा।

कोर्ट में पुलिस को देना है जवाब

कोर्ट में शनिवार के दिन पुलिस को तहसीलदार के आपराधिक मामलों से जुड़ी जानकारी पेश करनी होगी। मामला एमपी के भिंड और यूपी के इटावा में दर्ज 16 आपराधिक मामलों से जुड़ा है। पीड़िता के वकील ने दुष्कर्म के आरोपी तहसीलदार शत्रुघन सिंह चौहान का रिकॉर्ड अदालत में रखा, जिसमें 2000 से 2011 के बीच हत्या, हत्या के प्रयास, लूट और डकैती जैसे गंभीर आरोप शामिल थे। हालांकि, तहसीलदार ने अधिकतर मामलों में खुद को निर्दोष बताया है। अब शनिवार की सुनवाई में पुलिस को इन आरोपों की सत्यता अदालत के सामने रखनी होगी, जिसके बाद तहसीलदार की अग्रिम जमानत पर फैसला होगा।

पीड़िता का आरोप: तहसीलदार की गिरफ्तारी में देरी कर रही पुलिस

पीड़ित महिला ने शिकायत की है कि पुलिस तहसीलदार शत्रुघन सिंह चौहान को गिरफ्तार करने में टालमटोल कर रही है। महिला का कहना है कि मामला दर्ज हुए 10 दिन हो चुके हैं, लेकिन तहसीलदार अब तक गिरफ्त से बाहर है।

महिला का आरोप है कि यदि कोई आम व्यक्ति आरोपी होता, तो पुलिस अब तक उसे हिरासत में ले चुकी होती। उसने यह भी दावा किया है कि तहसीलदार उसे धमका रहा है और उसके गांव जाकर लोगों को उसके खिलाफ भड़काने का प्रयास कर रहा है।

पीड़िता ने आशंका जताई है कि यदि तहसीलदार को जल्द गिरफ्तार नहीं किया गया, तो उसकी जान को खतरा हो सकता है।

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