Navratri 2025: मैहर में 30 मार्च से मांस, मछली और अंडे की बिक्री पर रोक, आदेश जारी

Update: 2025-03-29 10:53 GMT
मैहर में 30 मार्च से मांस, मछली और अंडे की बिक्री पर रोक, आदेश जारी
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Meat, Fish and Eggs Sale Ban in Maihar : मैहर, मध्य प्रदेश। मैहर में 30 मार्च से मांस, मछली और अंडा नहीं मिलेगा। इसको लेकर जिला प्रशासन ने आदेश जारी कर दिया है। आदेश में बताया गया है कि, चैत्र नवरात्रि पर्व के मद्देनजर यह फैसला लिया गया है।

जारी आदेश के अनुसार, 30 मार्च से 7 अप्रैल तक चलने वाले चैत्र नवरात्रि पर्व के मद्देनजर श्रद्धालुओं की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने मांस, मछली और अंडे की बिक्री पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है।

एसडीएम विकास सिंह ने आदेश जारी करते हुए कहा कि नवरात्रि के दौरान धार्मिक पवित्रता बनाए रखने और श्रद्धालुओं की आस्था का सम्मान करने के लिए यह प्रतिबंध लगाया गया है। इस दौरान शहर में किसी भी स्थान पर मांस, मछली और अंडे की बिक्री नहीं की जाएगी।

आदेश में कहा गया है, "मैं, विकास कुमार सिंह, उप-विभागीय मजिस्ट्रेट मैहर, बीएनएसएस 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 30 मार्च, 2025 से 7 अप्रैल, 2025 की मध्यरात्रि तक पूरे मैहर नगर पालिका में मांस, मछली और अंडे की खरीद और बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाता हूं।

आदेश में कहा गया है कि यह आदेश नागरिकों अथवा दुकानदारों को व्यक्तिगत तामील कराया जाना संभव नहीं है। जिससे सार्वजनिक माध्यमों, इलेक्ट्रानिक मीडिया, समाचार पत्रों के माध्यम से यह आदेश सर्वसाधारण को अवगत कराया जा रहा है। इस आदेश का उल्लंघन करने वाला व्यक्ति भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के अन्तर्गत दण्ड के भागी रहेंगे।

 

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