आप सांसद संजय सिंह को लगा झटका, हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका की खारिज
कोर्ट ने कहा कि रिकॉर्ड पर ऐसा कोई तथ्य नहीं है, जिससे यह पता चले कि सरकारी गवाह दिनेश अरोड़ा ने दबाव में बयान दिया है।
नईदिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली शराब घोटाला मामले में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच ने ये आदेश दिया। कोर्ट ने 19 अक्टूबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था।
कोर्ट ने कहा कि ईडी एक प्रमुख एजेंसी है और इस पर राजनीतिक मकसद से काम करने का आरोप लगाने से देश की छवि पर असर पड़ सकता है। कोर्ट ने कहा कि रिकॉर्ड पर ऐसा कोई तथ्य नहीं है, जिससे यह पता चले कि सरकारी गवाह दिनेश अरोड़ा ने दबाव में बयान दिया है।
सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से पेश एएसजी एसवी राजू ने संजय सिंह की याचिका का ईडी ने विरोध करते हुए कहा था कि संजय सिंह अब न्यायिक हिरासत में हैं। उन्होंने कहा था कि कानून के मुताबिक जांच-पड़ताल के बाद ही संजय सिंह की गिरफ्तार हुई है। जांच के दौरान ये खुलासा हुआ कि संजय सिंह भी दिल्ली आबकारी घोटाले की साजिश का हिस्सा थे। संजय सिंह दिनेश अरोड़ा और अमित अरोड़ा के करीबी थे।
एएसजी एसवी राजू ने कहा था कि संजय सिंह के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का स्पष्ट मामला बनता है। राजू ने दावा किया था कि संजय सिंह की पहुंच ईडी कार्यालय तक थी। तलाशी के दौरान ईडी ऑफिस के अंदर से बयानों की ली गई फोटो मिली। ईडी के इस दावे का विरोध करते हुए संजय सिंह के वकील ने कहा था कि बयान पहले से ही पब्लिक डोमेन में था और वह ईडी की शिकायत का हिस्सा था। कोर्ट ने पूछा था कि तर्क है कि याचिकाकर्ता के कब्जे से बरामद बयान का महत्व खत्म हो जाएगा, क्योंकि यह ईडी कार्यालय के अंदर एक मेज पर मिले बयान की फोटो थी। तब राजू ने कहा कि वह फोटो दस्तावेज दाखिल करने से पहले ली गई थी।दिल्ली हाई कोर्ट ने 13 अक्टूबर को ईडी को नोटिस जारी किया था। संजय सिंह ने ईडी द्वारा गिरफ्तारी को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। ईडी ने संजय सिंह को 4 अक्टूबर को पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था।