केंद्र सरकार ने 'SIMI' पर पांच साल बढ़ाया बैन, कहा - देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम दे रहा संगठन

Update: 2024-01-29 13:10 GMT

नईदिल्ली। स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (सिमी) पर केंद्र सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। सरकार ने सिमी पर प्रतिबंध को को पांच वर्षों के लिए बढ़ा दिया है। केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने सोमवार को यह जानकारी दी।

गृह मंत्रालय का कहना है कि सिमी को गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत अगले पांच वर्षों के लिए अवैध घोषित किया गया है। सिमी भारत की संप्रभुता, सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता को खतरे में डालकर आतंकवाद को बढ़ावा देने, शांति और सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने में संलिप्त रहा है।

 अवधि के लिए 'गैरकानूनी संघ' 


केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट करते हुए लिखा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के दृष्टिकोण को मजबूत करते हुए, सिमी को गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत पांच साल की अवधि के लिए 'गैरकानूनी संघ' घोषित किया गया है"। उन्होंने आगे कहा - "सिमी को भारत की संप्रभुता, सुरक्षा और अखंडता को खतरे में डालने के लिए आतंकवाद को बढ़ावा देने, शांति और सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने में शामिल पाया गया है।"

2019 से प्रतिबंधित - 

उल्लेखनीय है कि सिमी पर पिछला प्रतिबंध 31 जनवरी वर्ष 2019 को लगाया गया था। सिमी और उसके सदस्यों के खिलाफ विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम (यूएपीए) 1967 सहित कानून की विभिन्न धाराओं के तहत कई आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं।

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