दिल्ली हाईकोर्ट में हुई आप विधायक इमरान पर सुनवाई, ऑक्सीजन की कालाबाजारी का आरोप

13 मई को होगी अगली सुनवाई

Update: 2021-05-10 09:47 GMT

नईदिल्ली। आम आदमी पार्टी के विधायक इमरान हुसैन ने ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी करने के आरोपों पर दिल्ली हाईकोर्ट में कहा है कि उन्होंने 10 ऑक्सीजन सिलेंडर दिल्ली से किराए पर लिये और उन्हें फरीदाबाद से रीफिल कराकर यहां अपनी विधानसभा में लोगों के बीच बांटी। जस्टिस विपिन सांघी की अध्यक्षता वाली बेंच ने इमरान हुसैन को इस मामले से संबंधित दस्तावेज एमिकस क्यूरी राजशेखर राव के समक्ष पेश कर उन्हें संतुष्ट करने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई 13 मई को होगी।

सुनवाई के दौरान इमरान हुसैन की ओर से वरिष्ठ वकील विकास पाहवा ने कहा कि इमरान हुसैन ने ऑक्सीजन के सिलेंडर किराये पर लिया है और उसे फरीदाबाद से रीफिल करवाकर अपने विधानसभा के लोगों को दिया। तब कोर्ट ने कहा कि ऐसा करने के पीछे अगर आपका मकसद सिर्फ ऑक्सीजन की सप्लाई को बढ़ाना था तो आप कीजिए हम नहीं रोक रहे हैं, लेकिन अगर ये दिल्ली को दिए जा रहे ऑक्सीजन की सप्लाई से किया जा रहा है तो ये केवल खुद की पब्लिसिटी के लिए किया गया है। आप रीफिलर्स और सप्लायर्स से खुद कैसे ले सकते हैं। ऐसा करने की आपको अनुमति नहीं दी जा सकती है। कोर्ट ने कहा कि आपने 22 पेजों का जवाब दाखिल किया है, लेकिन एक भी दस्तावेज पेश नहीं किया है। तब पाहवा ने कहा कि ये हलफनामा के जरिये है। तब कोर्ट ने कहा कि इस तरह की अनुमति नहीं दी जा सकती है। तब पाहवा ने कहा कि इमरान हुसैन ने कुछ भी गलत नहीं किया है। तब कोर्ट ने कहा कि पहले आप दस्तावेज दिखाइए।

दस्तावेज पेश करें - 

पाहवा ने कहा कि ये मामला सीबीआई को भी दिया जा सकता है। तब कोर्ट ने कहा कि उस समय भी आप छवि की बात उठाएंगे। तब पाहवा ने कहा कि हमारी छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। कोर्ट ने कहा कि अगर आप दस्तावेज पेश नहीं करेंगे तो छवि बिगड़ेगी ही। तब याचिकाकर्ता के वकील अमित तिवारी ने कहा कि पीडब्ल्यूडी के वाहनों को दूसरे आम आदमी पार्टी के विधायक के यहां सिलेंडर रखते देखा गया। अगर वे गलत नहीं हैं तो उन्होंने फेसबुक पोस्ट क्यों हटा दिया। सिलेंडर की सप्लाई क्यों बंद कर दी। वे किस चीज से डरे हुए हैं। ऑक्सीजन लोगों की जान बचाने के लिए है न कि वोट का जुगाड़ करने के लिए।

ऑक्सीजन की कालाबाजारी- 

उल्लेखनीय है कि 07 मई को कोर्ट ने इमरान हुसैन को नोटिस जारी किया था। इमरान हुसैन पर कथित तौर पर ऑक्सीजन सिलेंडर की जमाखोरी कर उन्हें बंटवाने का आरोप है। याचिका वेदांश आनंद ने दायर की है। याचिका में कहा गया है कि याचिकाकर्ता ने पिछले 5 मई को आम आदमी पार्टी के दिल्ली के पेज पर देखा कि दिल्ली के मंत्री इमरान हुसैन लोगों को अपने पार्टी दफ्तर पर मुफ्त में ऑक्सीजन की सप्लाई करेंगे। अगर किसी को जरूरत हो तो वो मंत्री के दफ्तर पर आकर ऑक्सीजन ले सकता है। 

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