प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री की जानकारी देने का आदेश रद्द, केजरीवाल पर लगा जुर्माना
अहमदाबाद। गुजरात हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री दिखाने से जुड़े एक आदेश को रद्द कर दिया है। इस आदेश में प्रधानमंत्री कार्यालय के जन सूचना अधिकारी और गुजरात यूनिवर्सिटी और दिल्ली यूनिवर्सिटी को पीएम नरेंद्र मोदी की स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री का विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था।
हाई कोर्ट ने इस आदेश को पलट दिया है। साथ ही दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप नेता अरविंद केजरीवाल पर 25 हजार रूपए का जुर्माना लगाया है।यह पैसा गुजरात राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के पास जमा किया जाएगा। हाईकोर्ट ने फैसला रद्द करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री कार्यालय को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री दिखाने की कोई जरुरत नहीं है। सिंगल जज जस्टिस बिरेन वैष्णव ने यह आदेश सुनाया। बता दें की केजरीवाल ने प्रधानमंत्री के डिग्री प्रमाण पत्र का विवरण मांगा था।
केजरीवाल ने जताई निराशा -
हाईकोर्ट के फैसले के बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का बयान सामने आया है। उन्होंने निराशा जताते हुए ट्वीट कहा कहा कि क्या देश को यह जानने का भी अधिकार नहीं है कि उनके प्रधानमंत्री कितने पढ़े-लिखे हैं.