नईदिल्ली। आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन की मुश्किलें कम नहीं हो रही है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में बंद पूर्व मंत्री जैन की हाईकोर्ट ने जमानत याचिका ख़ारिज कर दी।कोर्ट ने 22 मार्च को याचिका पर सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था।
याचिका पर सुनवाई के दौरान जांच एजेंसी ने कोर्ट में दलील दी थी कि सत्येंद्र जैन एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं। अगर उन्हें जमानत दी जाती है तो इससे जांच पर असर पड़ सकता है। बता दें कि सत्येंद्र जैन को ईडी ने मई 2022 में गिरफ्तार किया था। जैन उसी समय से जेल में हैं। जैन पर कथित तौर पर उनसे जुड़ी चार कंपनियों के जरिये धन शोधन करने का आरोप लगा है।