आदेश गुप्ता को परेशान करने के लिए लगाए गए अवैध निर्माण के आरोप: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने आदेश गुप्ता के खिलाफ पीआईएल की ख़ारिज;

Update: 2023-04-23 08:09 GMT

राजनैतिक षडयंत्र के तहत मेरे खिलाफ चलाया गया अभियान: आदेश गुप्ता

नई दिल्ली, 22 अप्रेल। दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता के खिलाफ सरकारी ज़मीन पर कब्ज़ा और अवैध निर्माण का मामला दिल्ली हाईकोर्ट ने ख़ारिज कर दिया है। आदेश गुप्ता ने इस आदेश के बाद कहा कि उनके खिलाफ राजनैतिक साजिश के तहत चलाए जा रहे अभियान की पोल अब खुल चुकी है। जल्द ही वो उनके खिलाफ चलाए जा रहे, झूठे अभियान को चलाने वाले लोगों के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करेंगे।

दरअसल दिल्ली नगर निगम चुनावों के दौरान तत्कालीन दिल्ली भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता के खिलाफ सरकारी ज़मीन कब्जाने और अवैध निर्माण का आरोप हेमंत चौधरी नाम के एक व्यक्ति ने लगाए थे। बाद में हेमंत चौधरी ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक पीआईएल भी दायर की थी। इन आरोपों को लेकर आम आदमी पार्टी ने आदेश गुप्ता के खिलाफ लंबा चौड़ा अभियान चलाया था।

अब कोर्ट में मामला खारिज होने के बाद आदेश गुप्ता ने कहा है कि माननीय कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कहा है कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप उन्हें परेशान करने के लिए लगाए गए थे। आदेश गुप्ता ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार को लेकर उनके मुखर अभियान को रोकने के लिए इस तरह के झूठे आरोप उनके खिलाफ लगाए गए थे। उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ अरविंद केजरीवाल समेत आम आदमी पार्टी के प्रवक्ताओं ने एक ही दिन में पांच-पांच प्रेस कांफ्रेंस की थी। आदेश गुप्ता ने कहा कि मैं पूछना चाहता हूं, केजरीवाल जी से जब कोर्ट में एक प्राइवेट व्यक्ति की पीआईएल पर आप खुद मेरे खिलाफ प्रेस कांफ्रेंस में मुझे दोषी ठहरा रहे हैं तो मनीष सिसोदिया तो शराब घोटाले में जेल में बंद है, सतेंद्र जैन की जमानत भी नहीं हो रही। लेकिन आप इन दोनों के बचाव में दिन रात एक कर रहे हैं। ये आपको दोहरा चरित्र है। सच्चाई तो ये है कि मनीष सिसोदिया के साथ अरविंद केजरीवाल भी शराब घोटाले में शामिल हैं। ऐसे में मुझपर आरोप लगाने वाले केजरीवाल को खुद इस्तीफा देना चाहिए।

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