मनी लॉन्ड्रिंग केस में कोर्ट में पेश हुई जैकलीन, 52 लाख का घोड़े और पारसी बिल्ली पड़ी भारी

अगली सुनवाई 20 दिसंबर को होगी

Update: 2022-12-12 13:16 GMT

नईदिल्ली।  दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने रैनबैक्सी के पूर्व प्रमोटर शिवेंद्र सिंह की पत्नी अदिति सिंह से कथित तौर पर 200 करोड़ रुपये की ठगी के मामले में बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडीज के खिलाफ दर्ज मामले की सुनवाई टाल दिया है। स्पेशल जज शैलेंद्र मलिक ने मामले की अगली सुनवाई 20 दिसंबर को करने का आदेश दिया। 

आज सुनवाई के दौरान जैकलीन फर्नाडीज कोर्ट में पेश हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ईडी से पूछा कि क्या मामले में जांच पूरी हो चुकी है। तब ईडी ने कहा कि अभी कुछ मामलों में जांच चल रही है। ईडी ने कहा कि आरोपियों का ठगी का तरीका और इनका काम करने का ढंग देखना चाहिये। यह देश के सर्वोच्च अधिकारियों के नाम पर लोगों से संपर्क करते थे। कोर्ट ने 15 नवंबर को जैकलीन को जमानत दी थी। कोर्ट ने जैकलीन फर्नाडीज को पचास हजार रुपए के मुचलके पर जमानत देने का आदेश दिया था। 31 अगस्त को कोर्ट ने जैकलीन फर्नाडीज के खिलाफ दायर पूरक चार्जशीट पर संज्ञान लिया था। 17 अगस्त को ईडी ने पूरक चार्जशीट दाखिल किया था। ईडी ने पूरक चार्जशीट में जैकलीन को आरोपी बनाया है। ईडी अप्रैल में इस मामले में जैकलीन की सात करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त कर चुका है।

ईडी की चार्जशीट के मुताबिक इस मामले के मुख्य आरोपी सुकेश चंद्रशेखर ने पांच करोड़ 71 लाख रुपए से ज्यादा के गिफ्ट दिए थे। सुकेश अपनी सहयोगी पिंकी ईरानी के जरिए जैकलीन को गिफ्ट पहुंचाने का काम करता था। इन गिफ्टों में 52 लाख रुपए का घोड़ा और 9 लाख रुपए की एक पारसी बिल्ली भी शामिल है।सुकेश चंद्रशेखर ने जैकलीन के लिए उपहार खरीदने के लिए उस अवैध धन का इस्तेमाल किया जो उसने शिवेंद्र सिंह की पत्नी अदिति सिंह समेत दूसरे हाई-प्रोफाइल लोगों से धोखाधड़ी कर वसूला था। ईडी के मुताबिक इस पूरे अपराध के लिए सुकेश ने ढांचा तैयार किया और अपराध को अंजाम दिया। दिल्ली पुलिस ने सुकेश चंद्रशेखर पर मकोका लगाया है। सुकेश एआईएडीएमके सिंबल मामले में निर्वाचन आयोग को रिश्वत देने की कोशिश के मामले में जेल में बंद था।

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