मनी लॉन्ड्रिंग : AAP नेता मनीष सिसोदिया को नहीं मिली जमानत, हिरासत 1 जून तक बढ़ी

इससे पहले 17 अप्रैल को कोर्ट ने सिसोदिया को 23 अप्रैल तक की न्यायिक हिरासत में भेजा था

Update: 2023-05-23 10:15 GMT

नईदिल्ली/वेबडेस्क। दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली आबकारी घोटाला के मनी लांड्रिंग से जुड़े मामले में दिल्ली के पूर्व उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 1 जून तक बढ़ा दी है। आज इस मामले में सिसोदिया की न्यायिक हिरासत खत्म हो रही थी, जिसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया।

कोर्ट ने सिसोदिया की अर्जी पर जेल में कुर्सी और टेबल के साथ किताबें मुहैया कराने का आदेश दिया। 8 मई को कोर्ट ने आज तक की न्यायिक हिरासत में भेजा था। 23 अप्रैल को कोर्ट ने 8 अप्रैल तक की न्यायिक हिरासत में भेजा था। 23 अप्रैल को पेशी से निकलने के बाद जब पत्रकारों ने सिसोदिया से जमानत याचिका खारिज किए जाने पर प्रतिक्रिया पूछी तो उन्होंने कहा था कि मोदी जी चाहे जितनी साजिशें कर लें लेकिन दिल्ली में केजरीवाल जी का काम रोक नहीं पाएंगे।इस दौरान अध्यादेश के सवाल पर जैसे ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री में अहंकार आ गया है।वैसे ही दिल्ली पुलिस उन्हें वापस ले गई। 17 अप्रैल को कोर्ट ने सिसोदिया को 23 अप्रैल तक की न्यायिक हिरासत में भेजा था।

मनीष सिसोदिया का नाम सीबीआई ने भी बतौर आरोपित जोड़ा है। सीबीआई ने 25 अप्रैल को दाखिल पूरक चार्जशीट में सिसोदिया को आरोपित बनाया है। ईडी ने इस मामले में मनीष सिसोदिया को 9 मार्च को पूछताछ के बाद तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था। सिसोदिया को पहले सीबीआई ने 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था।

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