मनीष सिसोदिया ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में वापिस ली जमानत याचिका, पत्नी की सेहत का दिया था हवाला
28 अप्रैल को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी थी
नईदिल्ली/वेबडेस्क। शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपित दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दिल्ली हाई कोर्ट से अपनी अंतरिम जमानत याचिका वापस ले ली है। मनीष सिसोदिया ने पत्नी की सेहत का हवाला देते हुए अंतरिम जमानत याचिका दाखिल की थी। हाई कोर्ट सिसोदिया की इस मामले में दाखिल नियमित जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख चुका है।
हाई कोर्ट ने 11 मई को नियमित जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रखते हुए जेल अधीक्षक को निर्देश दिया था कि जेल मैन्युअल के हिसाब से दोपहर 3 बजे से 4 बजे के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पत्नी के साथ बैठक सुनिश्चित करें।4 मई को कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी किया था। 28 अप्रैल को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। राऊज एवेन्यू कोर्ट के फैसले को सिसोदिया ने हाई कोर्ट में चुनौती दी है।