दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण रोकने के लिए केंद्र सरकार का नया कानून
5 साल तक जेल और 1 करोड़ जुर्माने का प्रावधान
नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने अध्यादेश के जरिए नया कानून तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है। इसके नियमों का उल्लंघन करने पर 5 साल तक की जेल और 1 करोड़ रुपए तक जुर्माना या फिर दोनों का प्रावधान किया गया है। कानून और न्याय मंत्रालय ने गुरुवार को यह अध्यादेश जारी किया है
मंत्रालय ने कहा, ''अध्यादेश को कमिशन फॉर एयर क्वॉलिटी मैनेजमेंट इन एनसीआर एंड अजॉइनिंग एरियाज ऑर्डिनेंस 2020 कहा जाएगा। यह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) और इसके साथ लगते इलाकों में लागू होगा। यह एनसीआर में वायु प्रदूषण से संबंधित मामलों से संबंधित है। यह एक बार में लागू होगा।'' बुधवार को राष्ट्रपति ने अध्यादेश पर हस्ताक्षर कर दिए हैं।
अध्यादेश के मुताबिक, दिल्ली से जुड़े वे इलाके जहां यह लागू हो सकता है उनमें पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश और दिल्ली-एनसीआर से सटे इलाके शामिल हैं जहां प्रदूषण का स्रोत मौजूद है और जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु की गुणवत्ता पर खराब असर डाल रहा है। कानून को सख्ती से लागू कराने के लिए एक कमीशन का गठन किया जाएगा, जिसमें 20 सदस्य होंगे। मंत्रालय ने कहा, ''कमीशन की ओर से जारी किसी आदेश और निर्देश या प्रावधानों का उल्लंघन दंडनीय अपराध होगा और पांच साल तक जेल या 1 करोड़ रुपये तक जुर्माना या फिर दोनों सजा दी जा सकती है।''
केंद्रीय पयार्वरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आस-पास के राज्यों में बढते जानलेवा प्रदूषण पर रोक लगाने के उपाय सुझाने के लिए गठित आयोग को एक महत्वपूर्ण कदम करार दिया है। जावड़ेकर ने केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सवाल के जवाब में कहा, ''इस आयोग का गठन महत्वपूर्ण कदम है। आयोग के पास प्रदूषण से निपटने के लिए विभिन्न कदम उठाने की पूरी ताकत है। इससे राजधानी सहित आस पास के क्षेत्रों में प्रदूषण कम करने में मदद मिलेगी।''
दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण की स्थिति लगातार गंभीर बनी हुई है। दिल्ली में गुरुवार दोपहर 2 बजे वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 402 दर्ज किया गया। एक्यूआई का 24 घंटे का औसत बुधवार को 297, मंगलवार को 312, सोमवार को 353, रविवार को 349, शनिवार को 345 और शुक्रवार को 366 था। शून्य से 50 के बीच के एक्यूआई को 'अच्छा, 51 से 100 के बीच को 'संतोषजनक, 101 और 200 के बीच को 'मध्यम, 201 से 300 तक को 'खराब और 301 से 400 के बीच को 'बहुत खराब तथा 401 से 500 तक को 'गंभीर माना जाता है।