नई दिल्ली। कांग्रेस महासचिव और उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका वाड्रा को अब एक महीने के अंदर सरकारी बंगला खाली करना होगा। ऐसा नहीं करने पर उन पर जुर्माना लगाया जाएगा। प्रियंका वाड्रा फिलहाल 35ए लोधी एस्टेट के बंगले में रह रही हैंए जिसे एक अगस्त तक सरकार ने खाली करने का निर्देश दिया है। 23 साल पहले प्रियंका वाड्रा को यह बंगला आबंटित किया गया था। उस समय प्रियंका गांधी को एसपीजी सुरक्षा मिली हुई थी। उनके ऊपर सरकार की 346677 करो? रुपए की देनदारी है। इसकी वसूली के लिए उन्हें नोटिस जारी कर दिया गया है।
प्रियंका वाड्रा से सरकारी बंगला खाली कराने को लेकर शहरी एवं विकास मंत्रालय का कहना है कि जेड प्लस सुरक्षा वालों को सरकारी बंगला जरूरी नहीं है। नियमों के मुताबिकए जेड प्लस सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति को सरकारी आवास नहीं दिया जाताए हालांकि कैबिनेट समिति ऑन अकोमोडेशन चाहे तो गृह मंत्रालय के आकलन के आधार पर इसकी सिफारिश कर सकती है। गौरतलब है कि प्रियंका वाड्रा को यह बंगला 21 फरवरी 1997 को आबंटित किया गया था। उस समय एसपीजी सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति के लिए सरकारी बंगले का प्रावधान था। लेकिन अब वे उस प्रावधान में नहीं आती लिहाजा उनसे बंगला खाली करने को कहा गया है।
वर्ष 2020 में कैबिनेट की बैठक में यह तय हुआ था कि एसपीजी सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति को छो? बाकी किसी भी व्यक्ति को सुरक्षा के आधार पर सरकारी आवास नहीं दिया जाएगा। जानकारी हो कि प्रियंका वाड्रा हाल ही में कोरोना संकट और मजदूरों को लेकर राज्य की योगी सरकार पर सवाल उठाकर खासी सुर्खियों में रही हैं।