सुप्रीम कोर्ट ने Why I Killed Gandhi फिल्म के प्रदर्शन पर रोक लगाने से किया इंकार

Update: 2022-01-31 09:42 GMT

नईदिल्ली।  सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म 'व्हाई आई किल्ड गांधी' (Why I Killed Gandhi) के ओटीटी प्लेटफार्म या सोशल मीडिया पर प्रदर्शन की रोक की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। जस्टिस इंदिरा बनर्जी की अध्यक्षता वाली बेंच ने याचिकाकर्ता से कहा कि आपके मूल अधिकार का हनन नहीं हुआ है। आप चाहें तो हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं।

याचिका सिकंदर बहल ने दायर की थी। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से वकील अनुज भंडारी ने कहा कि अगर इस फिल्म के प्रदर्शन पर रोक नहीं लगाई गई तो ये राष्ट्रपिता की छवि को काफी नुकसान पहुंचाएगा। इससे लोगों में असंतोष और घृणा पैदा होगी। याचिका में कहा गया है कि इस फिल्म के जरिये सांप्रदायिक तनाव और घृणा पैदा करने की कोशिश की गई है।

याचिका में कहा गया है कि फिल्म में 2 मिनट 20 सेकंड के ट्रेलर में गांधी को भारत के विभाजन के लिए जिम्मेदार घोषित कर उन्हें बदनाम करने की कोशिश की गई है। याचिका में ओटीटी के कंटेंट को रेगुलेट करने की मांग की गई थी। याचिका में कहा गया था कि फिल्म को ओटीटी पर रिलीज करने से पहले केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड की हरी झंडी भी नहीं ली गई है।

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