शंभू बॉर्डर: बैरिकैड हटाने की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने की खारिज, कहा - एक ही विषय पर बार - बार...
Shambhu Border Farmers Protest : नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर अवरोधों को तत्काल हटाने और आम जनता के लिए सुगम यातायात सुनिश्चित करने के लिए निर्देश देने की मांग वाली जनहित याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसी मुद्दे पर उसके समक्ष पहले से ही एक जनहित याचिका लंबित है और मामले में कुछ पहल की गई है।
सुप्रीम कोर्ट में सभी सीमाओं को खोलने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई की गई थी। याचिका में केंद्र सरकार, पंजाब और हरियाणा सरकार को सभी राज्य की सीमाएँ खोलने के निर्देश देने की मांग की गई थी। याचिका में तर्क दिया गया कि सीमा बंद करना मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है।
सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि, यह याचिका क्यों दायर की गई.. इससे गलत धारणा बनती है... हमने कुछ पहल की हैं और उसके बावजूद आप यहाँ आए हैं। इसके बाद एडवोकेट ने कहा कि, किसानों की शिकायतों का निपटारा किया जाता है.. लेकिन यात्रियों की दुर्दशा का क्या।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, वह समाज के एकमात्र विवेक रक्षक नहीं हैं। ऐसी याचिकाएँ दायर न करें.. हम पहले से लंबित मामले में और कोई मामला नहीं जोड़ना चाहते। आप वापस लेना चाहते हैं या नहीं। पहले से ही एक बड़ा जनहित मुद्दा है। धारणा यह है कि यह प्रचार और दर्शकों को लुभाने के लिए है!
जस्टिस सूर्यकांत ने टिप्पणी की कि, इसी विषय पर पहले से ही एक जनहित याचिका लंबित है। हम इसी मुद्दे पर और याचिकाएँ नहीं सुनेंगे। इसलिए इसे खारिज किया जाता है। मुख्य मामले पर सुनवाई होने पर याचिकाकर्ता को न्यायालय की सहायता करने की स्वतंत्रता है।