सुप्रीम कोर्ट का अधिकारियों से सवाल: दिल्ली एनसीआर में GRAP-3 लागू करने में 3 दिन की देरी क्यों?

Update: 2024-11-18 06:22 GMT

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारियों से पूछा कि, दिल्ली एनसीआर में GRAP-3 लागू करने में 3 दिन की देरी क्यों हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह एक आदेश पारित करने का प्रस्ताव कर रहा है कि अधिकारी अदालत की अनुमति के बिना GRAP चरण 4 से नीचे नहीं जाएंगे, भले ही वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 300 से नीचे चला जाए।

दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि GRAP-4 आज से लागू हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को खारिज कर दिया और आज बोर्ड की बैठक के अंत में इस पर फिर से विचार किया जाएगा।

जस्टिस एएस ओका और न्यायमूर्ति एजी मसीह की पीठ ने वायु प्रदूषण से संबंधित मामलों में न्याय मित्र के रूप में नियुक्त वरिष्ठ अधिवक्ता अपराजिता सिंह द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से प्रदूषण रोकने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में पूछा और कहा कि जीआरएपी के तीसरे चरण के कार्यान्वयन में तीन दिन की देरी क्यों हुई। यह मामला आज बोर्ड की बैठक में उठाया जाएगा।

बता दें कि, राष्ट्रीय राजधानी में सोमवार सुबह धुंध की मोटी परत छाई रही, जिसके कारण वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) चिंताजनक स्तर 481 पर पहुंच गया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार, अलीपुर (478), आनंद विहार (487), आया नगर (492), बवाना (495) और जहांगीरपुरी (487) जैसे इलाकों में सुबह 9 बजे तक AQI 'गंभीर' श्रेणी में रहा। दिल्ली की हवा इतनी जहरीली हो गई है कि, यहां सांस लेना भी मुश्किल हो गया है।

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