सुप्रीम कोर्ट: सरकारी नौकरी की प्रक्रिया शुरू होने के बाद नियमों में नहीं हो सकता बदलाव, अदालत का फैसला

Update: 2024-11-07 07:21 GMT

Supreme Court

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने अहम फैसला दिया है। मामला राजस्थान HC में नियुक्ति का है। मामले में नौकरी से जुड़ी लिखित परीक्षा और इंटरव्यू होने के बाद 75% क्वालीफाइंग नंबर पर ही नियुक्ति का नियम बना दिया गया था। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर नियमों में पहले से इस बात की व्यवस्था हो कि नौकरी की पात्रता में बदलाव हो सकता है, तो ऐसा किया जा सकता है लेकिन ऐसा समानता के अधिकार का उल्लंघन करते हुए मनमाने तरीके से नहीं हो सकता। इस तरह सरकारी नौकरी की प्रक्रिया शुरू होने के बाद नियमों में बदलाव नहीं हो सकता ऐसा अदालत ने फैसले में कहा है।

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