जानिए क्या है वक्फ बोर्ड कानून? आखिर इसके सदन में पेश होने से क्यों मच रहा इतना हंगामा

संसद में जब से वक्फ बोर्ड संसोधन बिल लाया गया है तब से आये दिन कुछ न कुछ हंगामा देखने को मिल रहा है। कांग्रेस समेत सभी विपक्षी पार्टियां इसके विरोध में लग गई हैं। बावजूद इसके सरकार वक्फ बोर्ड के कानूनों में बदलाव करने जा रही है। जानिए क्या है वक्फ बोर्ड कानून?

Update: 2024-08-08 12:34 GMT

वक्फ बोर्ड कानून 1995 में लाया गया कानून है। जिसमें अब सरकार कुछ बदलाव करने जा रही है। सरकार का मानना है कि इसमें बदलाव करने इसमें बोर्ड में महिलाओं को भी शामिल किया जाये। और इस वक्फ बोर्ड कानून को और पारदर्शी बनाया जाये। सरकार का मानना है कि मुस्लिम समुदाय के भीतर से उठ रही मांगों को देखते हुए यह कदम उठाया जा रहा है। नए वक्फ बोर्ड संसोधन बिल में बोर्ड की तरफ से चल रही मनमानी और अधिकारों कम को करना है। जिससे कि चीजों का सही से मापदंड किया जा सके।


क्या है वक्फ बोर्ड कानून

भारत देश में वक्फ बोर्ड कानून दिल्ली सल्तनत के समय से ही चली आ रही है। लेकिन भारत की आजादी के बाद पहली बार 1954 में इसे संसद में पेश किया गया। उस दौरान इसके नियमों में कुछ बदलाव किया गया था जिसके बाद उनके बोर्ड के मेम्बरों के बाद और शक्तियां दे दी गई। और फिर इन शक्तियों का गलत इस्तेमाल होने लगा। ज्यादा शिकायतें इस बात की आने लगी कि वक्फ बोर्ड ने अवैध सम्पत्तियों पर अपना पट्टा कर उसे अपने में मिला लिया है। साल 2013 में एक बार फिर संसद में इसमें संसोधन किया गया। जिससे वक्फ बोर्डों को मुस्लिम दान के नाम पर संपत्तियों का दावा करने के लिए असीमित अधिकार प्रदान किए गए। संशोधनों ने वक्फ संपत्तियों की बिक्री को असंभव बना दिया।

कितनी है वक्फ बोर्ड के पास कुल संपत्ति

मौजूदा समय की बात करूं तो रेलवे और रक्षा विभाग को छोड़कर सबसे ज्यादा संपत्ति वक्फ बोर्ड के पास ही है। वक्फ बोर्ड भारत में तीसरा सबसे बड़ा भूमि धारक है। वक्फ बोर्ड भारत भर में 9.4 लाख एकड़ में फैली 8.7 लाख संपत्तियों को नियंत्रित करते हैं, जिनकी अनुमानित कीमत 1.2 लाख करोड़ रुपये है। उत्तर प्रदेश और बिहार में दो शिया वक्फ बोर्ड सहित 32 वक्फ बोर्ड हैं। राज्य वक्फ बोर्ड का नियंत्रण लगभग 200 व्यक्तियों के हाथों में है। वक्फ बोर्ड की धार्मिक मान्यता ये है कि अगर कोई अपनी जमीन वक्फ बोर्ड में दान करता है तो वो सीधे तौर पर अल्लाह को ट्रांसफर हो जाती है। और यह अपरिवर्तनीय होती है।

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