लव ज़िहाद बिल: राजस्थान विधानसभा में धर्मांतरण विरोधी विधेयक पेश, जबरन धर्म परिवर्तन पर 10 साल तक की सजा का प्रावधान
Rajasthan Introduces Love Jihad Bill: राजस्थान सरकार धर्म परिवर्तन और लव जिहाद जैसे मुद्दों पर सख्त कदम उठाने की योजना बना रही है। इसके तहत राजस्थान विधानसभा में धर्मांतरण विरोधी बिल प्रस्तुत किया गया है। यह बिल राज्य के स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर द्वारा पेश किया गया है। इस बिल पर बजट सत्र के दौरान बहस के बाद मतदान किया जाएगा। इसे पारित करने की तारीख बाद में तय की जाएगी।
लव जिहाद पर कड़ी कार्रवाई का प्रावधान
आज राजस्थान विधानसभा में स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने धर्मांतरण विरोधी बिल पेश किया। इस बिल पर बजट सत्र में बहस के बाद वोटिंग होगी। इसे पारित करने की तिथि बाद में तय की जाएगी। इस विधेयक में लव जिहाद के खिलाफ भी स्पष्ट प्रावधान हैं जिसमें लव जिहाद की परिभाषा दी गई है।
अगर किसी ने धर्म परिवर्तन के उद्देश्य से शादी की है तो इसे लव जिहाद माना जाएगा। यदि यह साबित हो जाता है कि शादी का उद्देश्य लव जिहाद था तो ऐसी शादी को रद्द करने का प्रावधान रखा गया है। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति धर्म परिवर्तन कराने के लिए विवाह करता है तो फैमिली कोर्ट उस शादी को अमान्य घोषित कर सकता है।
धर्म परिवर्तन के लिए 60 दिन पहले सूचना देना होगा अनिवार्य
धर्म परिवर्तन की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को 60 दिन पहले कलेक्टर को सूचना देनी होगी। इस अवधि के दौरान यह जांच की जाएगी कि धर्म परिवर्तन किसी को धोखे, बल या लालच के जरिए नहीं कराया जा रहा है। अगर कोई व्यक्ति या संस्था ऐसा करती है तो उन्हें कड़ा दंड दिया जाएगा।
अवैध धर्म परिवर्तन में सहयोग करने वालों को भी होगी सजा
जो लोग अवैध धर्म परिवर्तन में मदद करेंगे उन्हें भी अपराधी माना जाएगा और उनके खिलाफ सजा का प्रावधान होगा। यह विधेयक विधानसभा से पारित होने के बाद राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही कानून का रूप ले सकेगा। धर्मांतरण एक संवेदनशील मुद्दा है जो समाज में अक्सर चर्चा का विषय बनता है और राजनीतिक सर्कलों में भी इस पर व्यापक बहस होती है।